Driving Licence: ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी वाहन मालिक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और ऐसे में यदि आपका यह महत्वपूर्ण दस्तावेज समाप्त हो गया है या समाप्त होने वाला है, तो इसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता है।
यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं। आइए जानते हैं इसका स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस।
समय 30 दिन का रहता है
अगर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म हो गई है तो सरकार उसे रिन्यू कराने के लिए 30 दिन का समय देती है। अगर आप लेट हुए तो आपको जुर्माना देना होगा. लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए कुछ चरणों का पालन करना होगा जो नीचे बताए गए हैं।
इन चरणों का पालन करना होगा
चरण 1- https://parivahan.gov.in/parivahan/ यह परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक साइट है। सबसे पहले आपको इस पर जाना होगा.
स्टेप 2- यहां होम पेज पर ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प दिखाई देगा। जिस पर क्लिक करना है.
स्टेप 3- इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4- यहां आपको अपना राज्य चुनना होगा और फिर एक नया पेज खुलेगा। जिसमें तीसरे नंबर पर अप्लाई फॉर डीएल रिन्युअल का विकल्प दिखाई देगा।
स्टेप 5- इस पर क्लिक करने के बाद गाइडलाइन्स दिखेंगी, जिनका आपको इस दौरान पालन करना होगा.
स्टेप 6- इसके बाद आपको डीएल नंबर, डीओबी, कैप्चा भरना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा।
इसके बाद आपको क्रमवार कुछ और स्टेप्स फॉलो करने होंगे. इसके बाद फाइनल सबमिट करें और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाएगा। ध्यान रहे कि अगर आपकी उम्र 40 के पार है तो आपको फॉर्म 1ए भरकर डॉक्टर से प्रमाणित कराना होगा। यह फॉर्म परिवहन विभाग की साइट से डाउनलोड किया जा सकता है.