नई दिल्ली RBI Rules For Old Notes Exchange: आज के समय हर कोई कैशलेश हो गया है। क्यों कि डिजिटल दौर में लोग ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को अपना रहे हैं। इसके साथ में बचे खुचे लोग एटीएम का इस्तेमाल करते हैं।
वहीं काफी बार ऐसा होता है कि लोग एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाते हैं लेकिन एटीएम से कटे-फटे नोट निकाल आता हैं। ऐसे में आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है। यदि आपके भी एटीएम से फटे नोट निकाल आए हैं ऐसे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
इस लेख में हम आपको आरबीआई के एक खास नियम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके तहत आप एटीएम से निकले फटे-पुराने नोटों को आसानी से बदल सकेंगे। बैंक आपके फटे नोट को बदलवाने से मना नहीं कर सकता है।
इसकी खास बात ये है कि आपको नोट को बदलवाने के लिए बैंक जाकर घंटों का समय बर्बाद नहीं करना होगा। आप कुछ ही मिनटों में अपने नोट को आसानी से बदलवा सकेंगे। चलिए आरबीआई के इस नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं।
आपको बता दें आपने जिस एटीएम से फटे पुराने नोट को निकला है उसे आपको उस बैंक में लेकर जाना होगा। जहां से वह एटीएम मशीन लिंक्ड है। इसके बाद उस बैंक में जाकर आपको एक एप्लीकेशन भी देना है।
एप्लीकेशन में आपको पैसे निकालने की तारीख, समय, आपने कितने पैसे निकाले हैं और किस एटीएम से निकाल हैं आदि के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा आपको एटीएम से निकली स्लिप की कॉपी भी आपको एप्लीकेशन के साथ में अटैच करनी है।
अगर आपके पास स्लिप नहीं है ऐसे में आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स की कॉपी देनी होगी। इन सभी जानकारियों को देने के बाद बैंक के हाथों हाथ आपके कटे-फटे और पुराने नोट को बदल सकेंगे।
आपको बता दें कि आरबीआई समय-समय पर कटे-फटे और पुराने नोटों के सर्कुलर को जारी करता रहता है। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक आप एक बार सिर्फ 20 नोटों को ही एक्सचेंज करा सकते हैं।