Government News: केंद्र सरकार की ओर से दवा कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है. केंद्र सरकार ने फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (यूसीपीएमपी) के खिलाफ यूनिफॉर्म कोड पर एक अधिसूचना जारी की है।
इस अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने फार्मा कंपनियों को स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों या उनके परिवार के सदस्यों को व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भी उपहार और यात्रा व्यय देने से रोक दिया है। नोटिफिकेशन में कई अन्य बातों का भी जिक्र किया गया है
कोई उपहार नहीं देना चाहिए
केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी फार्मा कंपनी/एजेंट/वितरक/थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेताओं द्वारा किसी भी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर/परिवार के सदस्य के व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई उपहार नहीं दिया जाना चाहिए या प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।
किसी भी फार्मा कंपनी/एजेंट/वितरक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेताओं द्वारा दवाएं लिखने या आपूर्ति करने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ या लाभ की पेशकश, आपूर्ति या वादा नहीं किया जा सकता है।
फार्मा कंपनियों/प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों/परिवार के सदस्यों को रेल, हवाई, जहाज, क्रूज टिकट, सशुल्क छुट्टियां आदि सहित देश के भीतर या बाहर यात्रा सुविधाएं प्रदान नहीं करनी चाहिए।
अन्य नियम भी जारी
केंद्र सरकार के नए नियम में कहा गया है कि दवाओं के मुफ्त नमूने ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे जो ऐसे उत्पाद को लिखने के लिए योग्य नहीं है।
प्रत्येक कंपनी को उत्पाद का नाम, डॉक्टर का नाम, दिए गए नमूनों की मात्रा, मुफ्त नमूनों की आपूर्ति की तारीख जैसे विवरण रखना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और इस प्रकार वितरित नमूनों का मौद्रिक मूल्य कंपनी की प्रति वर्ष घरेलू बिक्री के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।