नई दिल्ली RBI Penalty on Banks: देश की सबसे बड़ी बैंक आरबीआई इस समय बैंकों के नियमों के उल्लघंन को लेकर लगातार एक्शन मोड में है। हाल ही में पेटीएम पेटीएम पर सख्ती के बाद लगातार काफी सारे बैकों पर जुर्माना लगाने से लेकर लाइसेंस को रद्द करने तक की कार्रवाई की गई है।
हाल ही में RBI ने बैंकों की तरफ शिकंजा कसा है, यदि ऐसे में इस बैंक में खाता ओपन हुआ है तो आपकी भारी परेशानी हो सकती है। इसलिए जाने कि RBI के इस फैसले के बाद इस बैंक में जमा पैसों के क्या होगा।
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असल में RBI ने ये कार्रवाई महाराष्ट्र के शिरपुर मार्चेंट कोऑपरेटिव बैंक पर की गई है। RBI ने बैंक की बिगड़ती फाइनेशियली स्थिति को देखते हुए बैंक खाते से पैसा निकालने सहित काफी सारी सुविधाओं पर सोमवार को रोक लगा दी गई है।
इसको लेकर RBI ने एक बयान में कहा गया है कि सोमवार का कारोबार क्लोज होने के बाद से ये सहकारी बैंक कोई भी नया लोन नहीं दे सकेगा और न ही ये कोई निवेश कर पाएंगा। इसके साथ में केंद्रीय बैंक की पूर्व अनुमति के बगैर बैंक को अपनी संपत्ति के हस्तांतरण या निपटान की परमीनशन नहीं होगी।
RBI ने ये कदम शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की मौजदा फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए उठाया गया है। इसमें सभी सेविंग खाते या करेंट खाता या किसी दूसरी खाते में कुल बाकी रकम से कोई रकम निकालने की परमीशन नहीं दी जा सकती है।
बहराल कोई भी बैंक ग्राहक रिजर्व बैेंक की इन शर्तें के तहत बैंक खाते में जमा रकम में से लोन का पेमेंट कर पाएंगे। RBI ने कहा कि पात्र जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से 5 लाख रुपये की जमा बीमा दावा बीमा रकम पाने का हक देगा।
जानकारी के लिए बता दें मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक 8 अप्रैल 2024 को कारोबार क्लोज होने से लगे प्रतिबंध 6 महीने तक लागू होंगे। बहरल RBI ने कहा कि इन निर्देशों को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। उसने कहा कि बैंक अपनी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होने तक इनके साथ में बैंकिंग बिजनेस करना जारी रखेगा।