नई दिल्ली EPFO Rule Change: अगर आप ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दें ईपीएफओ ने पीएफ खाताधारकों को तगड़ी राहत देते हुए निकासी के नियमों में बदलाव किया है।
पेंशन फंड ने खाता धारक को अब अपने या अपने आश्रित के इलाज के लिए खाते से निकासी की लिमिट में इजाफा कर दिया है। अभी तक इस निकासी की लिमिट 50 हजार रुपये तक थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।
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नए नियमों के तौर पर इलाज के लिए पैसों की निकासी के बारे में बदलाव 16 अप्रैस से किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस बदलाव को लागू करने से पहले 10 अप्रैल को ईपीएफओ ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जरुरी बदलाव किया था। अपने या फिर अपने आश्रित लोगों के इलाज के लिए खाते से पैसों की निकासी के लिए खाताधारक को 68J के तहत पैसा निकाला जा सकता है।
गंभीर बिमारी की स्थिति में पैसे निकालने की सुविधा
गौरतलब है कि पीएफ खातधारक को गंभीर बीमारी या फिर स्वास्थ्य परिस्थिति में इलाज के लिए पीएफ खाते से पैसे निकालने की सुविधा मिलती है। खाताधारक या फिर उसके आश्रित लोगों की गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर हॉस्पिटल में भर्ती होने की स्थिति में स्वास्थ्य में इसका उपयोग कर सकते हैं।
पैसे निकालने का आसान प्रोसेस
- इसके लिए ईपीएफओ की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर विजिट करें और लॉगिन करें।
- इसके बाद ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और क्लेम फॉर्म को फिल करें।
- अब आपको पीएफ खाते के अंतिम 4 नंबर डालकर इसे वेरिफाई करना होगा।
- इसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना और फॉर्म 31 फिल करना है।
- इसके बाद अपनी सारी डिटेल भरतर चेक या बैंक पासबुक की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है।
- अब गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है और इसे फॉर्म में फिर कर सबमिट कर देना है।
27 करोड़ से ज्यादा है पीएफ खाताधारक
वहीं ईपीएफओ अपने सदस्यों और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया के सबसे बड़े समाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। ईपीएफओ की वेबसाइट के अनुसार, इस समय ईपीएफओ 27.74 करोड़ खाते ऑपरेट करता है।