अब लोगों को कुचलकर भागे तो देना पड़ेगा 7 लाख का जुर्माना… नियम नहीं बदला तो देश भर में चक्काजाम …

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून (hit-and-run law) इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। हिट एंड रन कानून को लेकर कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है। इस कानून के खिलाफ ट्रक, डंपर और बस चालक सड़कों पर उतर आए हैं।

आलम यह रहा कि न्यू ईयर सोमवार को देश के ज्यादातर राज्यों में ट्रक और प्राइवेट बस खड़ी देखने को मिली थी। हड़ताल की वजह से देश के अलग-अलग राज्यों में बस से सफर करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर हड़ताल की वजह से कई जगहों पर भारी जाम भी देखने को मिल रहा है।

ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से आम जनता को खासी परेशानियों का सामना कर पड़ रहा है। इस समय कई राज्यों में तमाम बस ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर हड़ताल करके गाड़ियों का चक्का जाम किया हुआ है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान होती हुई नजर आ रही है।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा बिल्कुल ठप कर दी गई है। ऑल इंडिया ट्रक और बस ड्राइवर संगठन का कहना है कि नए हिट एंड रन कानून यदि नहीं बदला गया तो यह स्ट्राइक अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दी जाएगी। वहीं, दूसरी तरफ पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर ईंधन भरवाने वाले वाहनों की लंबी लाइन भी देखने को मिल रही है।

महाराष्ट्र में हुआ पथराव
महाराष्ट्र में मोटर चालकों से जुड़े हिट-एंड-रन सड़क दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों ने सोमवार को महाराष्ट्र में कई स्थानों पर “रास्ता रोको” विरोध प्रदर्शन भी किया है।

अधिकारियों के अनुसार, पुलिस पर पथराव भी किया गया है, जिससे एक पुलिसकर्मी भी घटना में घायल हो गया। पथराव से पुलिस का एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। अधिकारियों ने कहा कि सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर और गोंदिया जिलों में भी सड़कें अवरुद्ध हो गईं।

गाजियाबाद में आम जनता हुए परेशान

गाजियाबाद में भी बस अड्डे पर तमाम बस सेवाएं बंधित देखने को मिली है। नए कानून को लेकर तमाम बस और ऑटो चालकों ने हड़ताल की हुई है। ऐसा कहना है कि कानून ड्राइवरों के हित में नहीं है। हड़ताल होने की वजह से आम जनता सबसे अधिक परेशान हो रही है। जो ऑटो चालक ऑटो चला रहे हैं वो दुगने पैसों मांग रहे हैं।

दरअसल, केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर नया कानून बनाया गया है, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी भी व्यक्ति को कुचलकर भागता है, तो अब उसे 10 साल की जेल होगी और इसके साथ ही 7 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा।

इस नए कानून के आने से पहले आरोपी को कुछ दिनों के बाद ही आरोपियों को जमानत मिल जाती थी। हालांकि, इस कानून के तहत दो साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब नए कानून के तहत आरोपी को 10 साल जेल में गुजारना होगा।

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