RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर धन निकासी सहित कई प्रतिबंध लगा दिए। बैंक पर ये प्रतिबंध उसकी खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाए गए हैं।
पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध 23 अप्रैल, 2024 (मंगलवार) को कारोबार बंद होने से लागू हो गए।
ऋण स्वीकृत नहीं होगा
लगाए गए प्रतिबंधों के साथ बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना किसी भी ऋण और अग्रिम को मंजूरी या नवीनीकृत नहीं कर सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है, कोई देनदारी स्थानांतरित नहीं कर सकता है या अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं कर सकता है। .
खाते से पैसे नहीं निकाले जा सकेंगे
केंद्रीय बैंक ने कहा, “बैंक की वर्तमान नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी बचत खातों या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष से ऋण को समायोजित करने के अलावा कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।” अनुमति दी है।” आरबीआई ने कहा कि ऋणदाता पर प्रतिबंध को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग परिचालन जारी रखेगा।