नई दिल्ली- भारतीय कुश्ती महासंघ के न्यू वर्तमान अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने एक नाबालिग पहलवान के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले को रद्द करने के लिए पुलिस की ओर से दाखिल की गई।अंतिम रिपोर्ट पर पीड़िता और शिकायतकर्ता से मंगलवार को जवाब मांगा गया है।अभियोजन पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी है।
बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर ने बंद कमरे में हुई। सुनवाई के दौरान पीड़िता शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। और उन्हें पुलिस की रिपोर्ट पर 1 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है। अदालत द्वारा 1 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई की जाएगी।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने यूपी के कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पास्को) अधिनियम के तहत दर्ज मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए 15 जून को अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल की थी। लेकिन 6 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप लगाए गए थे। पास्को के तहत न्यूनतम 3 साल जेल की सजा का प्रावधान है। जो इस पर निर्भर करता है। कि किस तरह का अपराध हुआ है।
पुलिस ने कोई पुष्ट साक्ष नहीं है। हवाला देते हुए सिंह के खिलाफ नाबालिक पहलवान द्वारा दायर शिकायत को रद्द करने की सिफारिश की गई थी। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया था। कि पुलिस ने शिकायतकर्ता नाबालिग के पिता और खुद लड़की के बयानों के आधार पर एक रिपोर्ट पेश की गई। अदालत इस निर्णय ले सकती है। की पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या फिर आगे के जांच के निर्देश दिए जाएं।
बता दे कि सरकार के पहले ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया साक्षी मलिक और ओलंपिक विनेश फोगाट सहित आंदोलनकारी पहलवानों को आश्वासन दिया गया था। कि 15 जून तक आरोप पत्र दायर किया जाएगा जिसके बाद उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था।
वे नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों का उत्पीड़न करने के आरोप को लेकर सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के का असरगंज लोकसभा सीट से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है