नई दिल्ली: आधार कार्ड (Aadhar Card) का इस्तेमाल जरूरी कामों को पूरा करने के लिए किया जाता है। चुनाव आयोग ने अब आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपको इस प्रक्रिया के बारे में नहीं पता है और स्टेप्स नहीं पता हैं तो हम पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने के 2 तरीके हैं। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं।
वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से ऑफलाइन कैसे लिंक करें-
नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जाएं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक साइट से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आवेदन फॉर्म भरें और उसे नजदीकी BLO के पास जमा कर दें। यहां आपको जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे।
BLO द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद आपका वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।
नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) की मदद से वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करें
सबसे पहले आपको NVSP पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा।
लॉग इन करने के बाद वेबसाइट पर मौजूद (आधार कलेक्शन) ऑप्शन पर क्लिक करें।
यहां आपको फॉर्म 6B पर जाना होगा।
प्रोफाइल को वोटर आईडी नंबर से लिंक करें या फिर आप यहां EPCI नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहां आपको पहचान सत्यापित करनी होगी।
मांगी गई जानकारी ध्यान से भरें और सबमिट कर दें।
फोन से भी कर सकते हैं लिंक-
आप फोन की मदद से भी दोनों दस्तावेजों को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1950 पर कॉल करके आधार नंबर या EPIC नंबर बताना होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद दोनों दस्तावेज लिंक हो जाएंगे।
अधिकारियों की बैठक हुई
हाल ही में गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और यूआईडीएआई के अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें चुनाव आयोग के अधिकारी भी शामिल हुए थे। इस दौरान यह तय हुआ कि दोनों दस्तावेजों को लिंक किया जाएगा। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना था। यही वजह है कि दोनों दस्तावेजों को लिंक करने का आदेश दिया गया। चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए भी ऐसा किया गया है। इसके बाद यह अभियान शुरू किया गया।
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