नई दिल्ली Bank Transaction: अगर आप अपने बैंक खाते में पड़े पैसों को निकालने के लिए असमर्थ हैं तो आपको फिर से ध्यान से पैसे निकालने का प्लान बनाना होगा। जिसके बाद बेकार के टैक्स से बच जाएंगे।
इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक साल में कितनी रकम बिना टैक्स चुकाए निकाली जा सकती है। इसके बाद तय सीमा से ज्यादा बार पैसे निकालने पर शुल्क पेमेंट का नियम केवल एटीएम ट्रांजेक्शन पर ही लागू नहीं होता, बल्कि ऐसा ही एक नियम बैंक से पैसे निकालने के लिए भी है।
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जानिएं कितना कैश निकाल पाएंगे?
वहीं लोगों को लगता है कि वह अपने बैंक खाते में जितना चाहें उतना कैश मुफ्त में निकाल सकते हैं। यदि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194N के तहत यदि कोई भी शख्स एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपये से ज्यादा की रकम निकालते हैं तो उसे टीडीएस भी देना पड़ेगा। बहराल ये नियम केवल उन लोगों के लिए है। जिनको लगातार 3 साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। ऐसे में लोगों को किसी भी बैंक, को-ऑपरेटिव या फिर पोस्ट ऑफिस से 20 लाख रुपये से ज्यादा निकलने पर टीडीएस देना होगा।
इनकम टैक्स रिटर्न फिल करने वालों को राहत
आटीआर फिल करने वालों को राहत मिल जाती है। ऐसे में ग्राहकों को बिना टीडीएस का पेमेंट किए बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक के खाते से एक फाइनेंशियल में 1 करोड़ रुपये तक कैश निकाल सकते हैं।
कितना जमा करना पड़ेगा टीडीएस
इस नियम के तहत अगर आपने एक करोड़ से ज्यादा अपने बैंक खाते से निकालें तो 2 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा। अगर आपने बीते तीन साल से लगातार ITR फाइल नहीं किया है तो 20 लाख रुपये से ज्यादा का नकद निकाल जा सकता है। लेकिन 2 फीसदी और 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर 5 फीसदी टीडीएस देना होगा।
एटीएम ट्रांजेक्शन पर पहले से ही है चार्ज
एटीएम से तय लिमिट से ज्यादा बार रुपये निकालने पर बैंक चार्ज वसूलते हैं। RBI ने एक जनवरी 2022 से ही एटीएम से कैश निकालने पर सर्विस चार्ज बढ़ा दिया था। अब बैंक तय सीमा से ज्यागा ट्राजेक्शन करने पर 21 रुपये चार्ज ले रहे हैं। इससे पहले 20 रुपये देने होते थे। अधिकर बैंक अपने एटीएम से हर महीने 5 ट्राजैक्शन मुफ्त में देते हैं। इसके साथ में ही दूसरे बैंक के एटीएम से भी तीन ट्रांजैक्शन फ्री में देते हैं। बहराल मेट्रो शहरों में अपने ही बैंक से आप केवल तीन बार मुफ्त पैसा निकाल सकते हैं।