नई दिल्ली Income Tax Return: अगर आप अधिक से अधिक कमाई करते हैं तो आपको इनकम टैक्स भरना होगा। इस समय इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की शुरुआत हो गई है। काफी लोग 31 जुलाई 2023 तक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की कमाई के लिए ITR भर सकते हैं। ऐसे में इनकम टैक्स दाखिल करने के लिए कुछ बातों को जरुर ध्यान में रखना है। इसके साथ में लोग अपनी अपनी इनकम के हिसाब से टैक्स दाखिल करना है। ऐसे में आज हम आपको इनकम को लेकर जरुरी बात बताने वाले हैं। बता दें बीते कुछ सालों से लोगों की इनकम काफी बढ गई है। लोग प्राइवेट नौकरियों में काफी ग्रोथ कर रहे हैं। इसमें लोगों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। वहीं अलग-अलग सैलरी के हिसाब से लोगों को टैक्स भरना होता है।
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नया टैक्स रिजीम
इस फाइनेंशियल ईयर को पेश करते हुए फाइनेंश मिनिस्टर निर्माला सीतारमण की तरफ से काफी ऐलान किए गए थे। इन ऐलान में फाइनेंश मिनिस्टर ने नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में काफी बदलाव करने का भी ऐलान किया था। अगर इस साल इनकम टैक्स दाखिल करने जा रहे हैं तो इनकम टैक्स स्लैब का भी ध्यान रखें। ऐसे में यदि आपकी आय 10 लाख रुपये से कम है तो आपके लिए क्या स्लैब लागू होगी वो भी आपको जान लेना चाहिए।
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इनकम टैक्स स्लैब
बता दें यदि आप नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो 3 से 6 लाख रुपये सालाना इनकम पर 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स, 9 से 12 लाख रुपये की इनकम पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स और 15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स भरना होगा।
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टैक्स स्लैब
यदि पुराने टैक्स रिजीम के जरिए 60 साल से कम आयु के लोगों को इनकम टैक्स भरना है तो 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की सालाना आय पर 5 फीसदी टैक्स, 5 से 10 लाख रुपये की सालना आय पर 20 फीसदी इनकम और 10 लाख रुपये से भी अधिक की सालना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स भरना होगा।