नई दिल्लीः अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फिर यह खबर बहुत ही कीमती साबित होने जा रही है। पैन कार्ड में अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर जरूरी होने वाले काम भी बीच में ही अटक जाते हैं, जिससे लोगों को दिकक्तों का सामना करना पड़ता है। इस बीच सरकारी संस्था आयकर विभाग ने पैन कार्ड को लेकर एक नया नियम बना दिया है, जिसका आपको ध्यान देने की जरूरत होगी।
अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने पैन कार्डधारकों को अब दो काम कराने जरूरी कर दिए हैं, जिनके नहीं होने पर वित्तीय सहायता रुकने के साथ जुर्माना भी डालना होगा।
इसमें सबसे पहले तो आपको पैन कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक कराना जरूरी है, जिसके नहीं होने पर बैंकिंग सहित तमाम काम अधर में लटक जाएंगे। दूसरा आपको पैन अपने आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। इसके लिए आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, जिस काम को आप आराम से ही कर सकते हैं।
- ट्वीट कर साझा की जानकारी
अगर आपका पैन कार्ड मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से घर बैठे ही इस काम को कर सकते हैं। इस बीच आयकर विभाग ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। ट्वीट कर बताया गया कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, सभी पैन कार्ड धारक होल्डर्स जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। उन्हें 31 मार्च 2023 तक अपने पैन नंबर को आधार से लिंक करवाना जरूरी है।
- इसलिए पैन को आधार कार्ड से क्या जा रहा लिंक
दरअसल पैन कार्ड का यूज वित्तीय काम के लिए किया जाता है, जिसके नहीं होने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं अगर आपके पैन कार्ड में मुसीबत है तो फिर बैंक में अकाउंट भी नहीं खुलता है। इसके अलावा भी कई कामकाज बीच में ही ठप हो जाते हैं। अगर आप यह काम 31 मार्च तक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा।