नई दिल्लीः पैन कार्ड की बाध्यता लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके नहीं होने पर आपके कई कार्य बीच में लटक जाते हैं। बदलते जमाने की रफ्तार में अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो इनकम टैक्स ना भरने के साथ आप किसी बैंक में अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपके पास पैन कार्ड तो है, लेकिन उसे तुरंत दुरुस्त करवा लें। सरकार की तरफ से अब पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया है, जिसके बिना कई काम बीच में लटके जाएंगे। आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख को भी निर्धारित किया गया है, जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। आपने तय समय तक यह काम नहीं करवाया तो फिर दिक्कतों का सामना करना पडे़गा, जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है।
जानिए किस तारीख लिंक कराएं पैन कार्ड
आयकर विभाग की गाइड लाइन के अनुसार, आप अपना पैन कार्ड तय समय तक ही करवा लें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विभाग की ओर से पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 31 मई 2014 आखिरी तारीख लिंक की है। आपने 31 मई तक यह काम नहीं कराया तो फिर परेशानी हो सकती है।
अगर यह दोनों लिंक नहीं होते तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना तय है। 5 दिन पहले जारी किए गए एक सर्कुलर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा, करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें यह सूचित करने वाले नोटिस प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने लेन-देन करते समय ‘कम कटौती/संग्रह’ का डिफ़ॉल्ट किया है। जहां कटौती करने वालों/संग्रहकर्ताओं के पैन निष्क्रिय थे। आपको पैन कार्ड कैसे आधार से लिंक कराना है, यह आराम से नीचे जान सकते हैं।
पैन को आधार कार्ड से यूं करें लिंक
इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर आप यह काम करवा सकते हैं।
इसके बाद Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करने की जरूरत होग।
फिर अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा। Validate’ बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद आधार कार्ड के मुताबिक, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। Link Aadhaar’ बटन पर क्लिक करने की जरूरत होगी।
इसके साथ ही मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करने की जरूरत होगी। Validate’ बटन पर क्लिक करना होगा।