नई दिल्लीः मॉडर्न जमाने में अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो फिर आग गलत है, क्योंकि कई जरूरी काम इसके नहीं होने पर बीच में ही लटक जाते हैं। आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो फिर बैंकिंग से जुड़े सभी काम अधर में रह जाते हैं, जिससे लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस बीच पैन कार्डधारकों को एक बड़ी जानकारी दी गई है, जिससे जानना जरूरी है।
अगर आपने नई जानकारी को नहीं जाना तो फिर 10 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको परेशान होना भी पड़ सकता है। अब पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी कर दिया है, जिसके बाद आपको नुकसान नहीं होगा।
- इनकम टैक्स विभाग ने साझा की जानकारी
आयकर विभाग के मुताबिक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर पैन कार्ड होल्डर्स को एक बार फिर से चेतावनी जारी कर दी गई है। इस अलर्ट में आयकर विभाग ने पैन कार्ड को 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक करा लेने की जानकारी साझा कर दी है। पैन कार्ड से आधार लिंक नहीं कराते हैं तो पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 को निष्क्रिय हो जाएगा। पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो कि लोगों की फाइनेंशियल एक्टिविटी के समय काम आता है। पैन कार्ड की सहायता से इनकम टैक्स दाखिल किया जा सकता है।
- जल्द करा लें यह काम
अगर आपको भारी भरकम जुर्माने से बचना है तो फिर पैन को आधार कार्ड से तुरंत लिंक करा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इनकम टैक्स विभाग ने यह साफ कर दिया है कि इसके बाद डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं करने का फैसला लिया गया है।
इसके साथ इनकम टैक्स विभाग ने यह भी कहा है कि अगर इस काम को मार्च 2023 तक पूरा नहीं किया जाता है तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा।
- लगेगा इतने हजार रुपये का जुर्माना
इनकम विभाग ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि आप आधार को 31 मार्च 2023 तक पैन से लिंक करवा सकते हैं। 30 जून 2023 तक इसे लिंक नहीं करने पर 500 रुपए की जगह अधिक जुर्माना भरना होगा।