नई दिल्ली Income Tax Return Fine: अगर किसी काम को सही समय पर नहीं किया जाता है तो उसके लिए जुर्माना देना पड़ जाता है। इस जुर्मानें की रकम आपके पॉकेट पर काफी प्रभाव डालती है। वहीं अब एक ऐसा काम भी है जो कि लोगों को 31 जुलाई तक करना जरुरी है। यदि इस काम को 31 जुलाई तक नहीं निपटाया गया तो सरकार आपसे जुर्माना वसूलती है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल
बता दें जैसे-जैसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख पास आ रही है। इसके लिए कुछ ही समय बचा है। इस काम को बिना किसी जुर्माने के नहीं कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर और मूल्यांकन ईयर के लिए 31 जुलाई तक आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। आप चाहें किसी भी पद पर हो। लेकिन ITR फाइल करना बेहद जरुरी है।
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अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ जरुरी बातों को ध्यान रखना होगा। ऐसे में आप अपना ITR दाखिल करते समय कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें।
टैक्स रिजीम
देश में दो टैक्स रिजीम हैं जिसमें पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था है। दोनों में से वह चुनें जो कि आपकी फाइनेंशियल जरुरत के लिए सबसे उपयुक्त है, दोनों टैक्स रिजीम के अपने अलग-अलग लाभ हैं।
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आईटीआर करें सत्यापित
अपना ITR सत्यापित करना जरुरी है। खासतौर पर पहली बार दाखिल करने वालों के लिए 30 दिनों के भीतर ऐसा करने में असफल होने पर आपका ITR असमान्य हो जाएगा। इसके साथ ही जुर्माने से बचने के लिए ये सुनिश्चित करें कि आप अपना ITR 31 जुलाई तक दाखिल कर दें तो देर से फाइल करने वालों पर 1 अगस्त 2023 से 1 हजार रुपये या फिर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
5 लाख रुपये से कम इनकम वाले लोगों को 1 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जबकि 5 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पाने वाले लोगों को 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।