नई दिल्ली Income Tax: देश के काफी लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। वहीं दो करोड़ से भी ज्यादा लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं। इस बार पर्लनल टैक्स भुगतान कर्ता के लिए सरकार ने 31 जुलाई 2023 की आखरी तारीख तय की है। इस फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 के लिए लोग 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वहीं इस बार कुछ लोगों को ITR फाइल करने से छूट भी दी गई है। बहराल इसके लिए कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।
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आपको बता दें इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 194P के तहत बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है। जबकि ऐसे लोगों को कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। इसके लिए बुजुर्गों को देश का निवासी होना चाहिए और उनकी आयु 31 मार्च 2023 तक 75 साल या फिर उससे अधिक की होनी चाहिए। इन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई हो।
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इन बातों का रखना होगा ध्यान
बता दें टैक्स फाइल करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। दरअसल बुजुर्गों के पास पेंशन के अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं होनी चाहिए। जबकि जिस खाते में पेंशन की रकम मिल रही हो। इस बैंक से उन लोगों को ब्याज के रूप में इनकम हो रही है वह ये बुजुर्गों नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक घोषणा पत्र जमा किया जा सकता है। वहीं ऐसे बुजुर्ग दो कैटेगरी में आएंगे। जिसमें एक में टैक्स नहीं देना होगा और दूसरे में टैक्स देना होगा।