नई दिल्लीः आपने देखा होगा कि काफी ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड की जन्मतिथि मार्कशीट या अन्य डॉक्यूमेंट्स से नहीं मिलती है। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप पीएफ कर्मचारी हैं तो फिर चिंता ना करें।
अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि अलग है तो फिर अब ईपीएफओ आपको परेशान नहीं करेगा, जिसके लिए एक बड़ा आदेश भी जारी कर दिया या है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या आदेश है, जिससे अब परेशानी नहीं होगी। पीएफ काटने वाली संस्था ईपीएफओ ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया है।
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डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या करेक्ट करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही ईपीएफओ ने इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से बाहर करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक सर्कुलर भी जारी करने का फैसला किया है।
ईपीएफओ का बड़ा फैसला
ईपीएफओ ने ने फैसला लेते हुए कहा कि अब आधार के इस्तेमाल से जन्म तिथि में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इससे पीएफ कर्ममचारियों को किसी तरह की दिक्त नहीं होगी। इसके साथ ही ईपीएफओ ने 16 जनवरी को यह सर्कुलर जारी करने का फैसला किया है।
इसके साथ ही यूआईडीएआई से एक पत्र भी मिला है। अब जन्म तिथि में बदलाव के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं किया जाएगा। इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से हटाने दिया जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने यह बड़ा फैसला लिया है ।
अब ईपीएफओ के अनुसार, जन्म प्रमाणपत्र की सहायता से यह काम आसानी से कराया जा सकेगा। साथ ही किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से प्राप्त मार्कशीट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जन्मतिथि का उल्लेख होना जरूरी है।
इस बीच आधार कार्ड बनाने वाली संस्थ यूआईडीएआई ने भी बड़ी जानकारी साझा की है। यूआईडीएआई के अनुसार, आधार कार्ड को पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाना बहुत ही जरूरी है।
मगर, इसे जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं इस्तेमाल जाना चाहिए, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आधार 12 अंकों का यूनिक पहचान पत्र है। भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। यह पूरे देश में आपकी पहचान और स्थाई निवास के सबूत के तौर पर मान्य माना जाएगा, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।