नई दिल्ली Income Tax Return: अगर आप इनकम टैक्स का भुगतान करते हं तो ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। कि टैक्स रिटर्न उन लोगों को भरना है जो कि टैक्स पेयेबल इनकम करते हैं। अगर किसी की आय टैक्सेबल से ज्यादा है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है। वहीं सरकार की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर कई तरह की टैक्स की छूट भी दी जा रही है। इस क्रम में मोदी सरकार की तरफ से नए टैक्स रिजीम में दो नए फायदे से लोगों को काफी राहत मिली है। चलिए इन फायदों के बारे में जानते हैं।
बता दें केंद्र सराकर की तरफ से टेक्स रिजीम की व्यवस्था शुरु की गई थी। वहीं इस बार के बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कई सारे जरुरी ऐलान किए गए थे। इन ऐलान में वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण की तरफ से नए टैक्स रिजीम को लेकर दो जरुरी घोषणाएं की गई थी, जिससे टैक्सपेयर्स को काफी लाभ भी मिलने वाला है।
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ये इनकम होगा टैक्स माफ
वहीं बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तरफ से नए टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में इजाफा किया है साथ में टैक्स का गाखिला करने की सीमा में भी इजाफा किया गया है। इसके साथ ही यदि कोई टैक्सपेयर नए टैक्स रिजीम से आईटीआर दाखिल करता है तो उसको 7 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसके साथ में यदि सालाना आय 7 साल रुपये तक है तो उसको नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्स का भुगतान करना होगा।
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टैक्स में होगा स्टैंडर्ड कटौती
इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट 2023 में एक और जरुरी ऐलान किया गया है। पहले नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ लोगों को नहीं मिलता था। लेकिन बजट 2023 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण की तरफ से घोषणा की गई है कि अब नए टैक्स रिजीम में भी वेतनभोगी और पेंशन पाने वालों लोगों को 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड कटौती का लाभ मिलेगा।
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इन लोगों को मिलेगी राहत
आपको बता दें ऐसे में 7 लाख रुपये तक का सालाना आय पर टैक्स माफ और 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड के सहारे लोगों को 7.5 लाख रुपये साल की इनकम पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। इन दोनों ऐलान को ITR भरने में काफी राहत मिलेगी।