RBI Update: अगर आपके पास दो हजार रुपये के नोट हैं और एक्सचेंज से चूक गए हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। अब भी आप पोस्ट ऑफिस के जरिए नोट बदलवा सकते हैं. एक व्यक्ति डाकघर में दस नोट जमा कर सकता है।
एक व्यक्ति डाकघर में दस नोट जमा कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले साल 19 मई को 2,000 रुपये के प्रतिबंध की घोषणा की थी। इसके बाद 2,000 रुपये के नोट बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर तक तय की गई. आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनके पास 2,000 रुपये के नोट हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वे इन्हें बदल नहीं पा रहे हैं.
ऐसे बदलें नोट
आरबीआई या पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से नोट एक्सचेंज फॉर्म डाउनलोड करें और तीन प्रिंट लें। फॉर्म भरें और सभी नोटों के नंबर दर्ज करें। आवेदक को कैंसिल चेक के साथ पैन कार्ड की कॉपी भी लगानी होगी. इसके बाद फॉर्म को नोट्स के साथ एक लिफाफे में डालकर पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें।
लिफाफा आवेदक के सामने सीलबंद किया जाएगा। आवेदक को एक सीलबंद फॉर्म दिया जाएगा. लिफाफे के ऊपर ‘महाप्रबंधक निर्गम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, रामबाग सर्कल, टोंक रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 12, जयपुर, राजस्थान’ लिखें और एक तरफ अपना पता भी लिखें।
इस सेवा के लिए डाकघर प्रति नोट 150 रुपये का शुल्क देगा और रसीद देगा। बदले गए नोट की राशि एक महीने के भीतर आवेदक के खाते में जमा कर दी जाएगी।