नई दिल्ली: दिल्ली आबाकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सीएम अंतरिम जमानत के बाद अब 1 जून 2024 तक जेल से बाहर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर पांच मिनट की सुनवाई में अंतरिम जमानत देने का फैसला लिया।
बाहर आने के बाद केजरीवाल अब चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर अब काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
इससे पहले कविता की जमानत याचिका निचली अदालत खारिज कर चुकी थी। उसी आदेश को कविता ने हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी की दलीलें मानते हुए कविता को जमानत देने से मना कर दिया था। कविता ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थीु।