नई दिल्ली: आपको ये जानना अहम है कि बैंकों के लिए जमा पूंजी वाला सिर्फ 1 लाख रुपये पर ही सुरक्षा की गारंटी का फायदा मिल रहा है। वहीं, पोस्ट ऑफिस में बात करें सरकार की तरफ से ऐसी गारंटी मौजूद होती है। इससे जुड़ें कुछ फैक्ट मौजूद होते हैं जिनके बारे में आपको जानने की जरुरत है।
अगर कोई बैंक डिफॉल्ट किया जाना है तो इस हालत में उसका क्या किया सकता है। DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बैंक में कस्टमर्स के केवल बात करें तो एक लाख रुपये तक की गारंटी का फायदा मिलने जा रहा है। यह नियम बैंक के सभी ब्रांच को लेकर लागू होने जा रहा है। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों को ही शामिल किया जा रहा है।
यानी अगर दोनों जोड़ने के बाद 1 लाख रुपये से अधिक हो गया है तो सिर्फ 1 लाख ही सुरक्षित माना जा रहा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी बैंक में बात करें तो आपका 4 लाख मौजूद है तो बैंक के डिफॉल्ट करने के बाद आपका केवल 1 लाख रुपये ही सुरक्षित समझा जा रहा है। बाकी 4 लाख आपको मिलने वाली कोई गारंटी नहीं होती है।
आपका एक ही बैंक की कई ब्रांच में खाता खुलवा चुके हैं तो सभी खातों में जोड़ा जाता है। और केवल 1 लाख तक जमा को ही सुरक्षित समझा जा रहा है। RBI के नियम के अनुसार अगर एक बैंक से ज्यादा अकाउंट मौजूद है तो हर बैंक में 1 लाख रुपये सेफ समझा जा रहा है।
बैंक में जमा पैसों का इस्तेमाल बैंक की बात करें इन बिजनेस को बढ़ाने के साथ किया जाता है। इन्हीं पैसों से आम लोगों या कॉरपोरेट वाला लोन भी दिया जा रहाहै। कई बार बैंक का लोन फंसा जा रहा है। या बिजनेस में तगड़ा नुकसान हो सकता है।