नई दिल्ली PAN Aadhaar Link: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए बस कुछ घंटे रह गए हैं। 30 जून 2023 तक देश में हर पैन कार्डधारक को अपना पर्मानेंट अकाउंट नंबर आधार से लिंक करना है। सहीं है 1 जुलाई 2023 से ऐसे पैन कार्ड इनएक्टिवेट हो जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को अगाह किया है कि बिल्कुल ध्यान रखें कि पैन कार्डआधार कार्ड से लिंक करा लें।
पैन को आधार से लिंक कराना जरुरी
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के मुताबिक देश में सभी लोगों को जिसे 1 जुलााई 2017 को एक पर्मानेंट खात नंबर यानि कि पैन अलॉट किया गया था और जो कि आधार नंबर पाने के भी पात्र है, उसे पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए आधार नंबर की जानकारी देगा। दूसरे शब्दों में ऐसे शख्स को 30 जून 2023 तक लेट फीस भुगतान करने के साथ अपने आधार को पैन कार्ड को अनवार्य रूप से लिंक करना होगा।
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कुछ लोगों को मिली छूट
आधार और पैन कार्ड उन लोगों को लिंक कराने की आवश्यकता है जो कि जम्मू और कश्मीर, असम, और मेघालय में रहते हैं
इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के मुताबिक नॉन रेजिडेंट हैं।
पहले के समय किसी भी समय 80 साल या फिर उससे भी ज्यादी की आयु के रहे हों या फिर देशे के नागिरक हों।
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पैन आधार लिंक न करने पर होगा ये काम
इनकम टैक्स 1961 के मुताबिक जो पैन कार्डहोल्डर्स को इसकी छूट नहीं मिलती है, वह अब यदि 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो उसका पैन कार्ड 1 अप्रैल से डीएक्टीवेट हो जाएगा।
इसके बाद टैक्स भुगतान नहीं कर सकते हैं। वहीं पेंडिंग पड़ें रिटर्न प्रोसेस को पूरा नहीं किया जा सकता है। काफ सारे रिफंड पेंडिंग पड़े हैं उसके लिए पैन कार्ड दारी नहीं किए जाएंगे। पैन के डीएक्टीवेट होने पर पेंडिंग प्रोसीडिंग पूरी नहीं की जा सकती है। पैन कार्ड के डीएक्टीवेट होने पर ज्याद से ज्याद टैक्स कटेगा।