नई दिल्ली PF Withdrawal: नौकरी करने वालों के वेतन में हर महीने कुछ पैसे पीएफ के रूप में कटते हैं। जिनको उनके पीएफ खाते में जमा कराया जाता है। पीएफ का पैसा न सिर्फ रिटायरमेंट के बाद भी काम आता है। बल्कि आचानक से आने वाली आवश्यकताओं के लिए बेहद कारगर साबित होता है।
वहीं पीएफ का पैसा रिटायरमेंट होने पर या फिर घर खरीदने और बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए निकाला जा सकता था। लेकिन कोविड के समय ईपीएफओ ने पीएफ खाते से पैसे निकालने के प्रोसेस को काफी आसान बना दिया है। इसके साथ में ही खाताधारक जब चाहें अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं।
बहराल इसकी निकासी की लिमिट तय की गई है। आप नौकरी करते समय पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। नियम के मुताबिक कोई भी खाताधारक तीन महीने की बेसिक सैलरी और डीए के बराबर अथवा कुल जमा का 75 फीसदी हिस्सा पीएफ खाते से निकाल सकते हैं। इनमें से जो कम होगा, उतना ही पैसा निकाला जा सकता है।
वहीं ऑनलाइन तरीके से पैसा निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर विजिट करना होगा। यहां पर यूएएन और पासवर्ड भरके अपना खाता लॉगइन करना होगा।
अब ऑनलाइन सर्विसेंज टैब पर विजिट करें और क्लेमा फॉर्म 31, 19 या फिर 10सी आदि का चुनाव करें। अपने बैंक खाते के आखिर में 4 अंकों को भरना होगा और इसको वेरिफाई भी करना होगा। इसके बाद प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है।
ड्रॉप डाउन से पीएफ एडवांस वाले ऑप्शन का चुनाव करें। पैसा निकालने की वजह का चुनाव करें। इसके बाद रकम को चुनाव करें। चेक की स्कैन कॉपी को भी अपलोड करें और अपने पते को भी दर्ज करें। गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें और मोबाइल पर आए ओटीपी को डालें। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपका पीएफ क्लेम ऑनलाइन तरीके से रजिस्टर कर दिया जाएगा।