नई दिल्ली ITR Filing Deadline: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जा रहे हैं तो ये आपके लिए शानदार खबर हो सकती है। अगर आप बिना किसी पेनाल्टी के इनकन टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए 1 दिन का समय बचा है। ऐसे में अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में ITR फाइल नहीं किया है तो 1 अगस्त को आपको पेनाल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। आपको बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स के जुर्माने से बचने के लिए बार-बार समय से ITR को भरने की सलाह दे रहा है। पूरे देश में 5 करोड़ से भी ज्यादा टैक्सपेयर्स ने अपना ITR फाइल कर दिया है। अगर आप भी आखिरी समय में रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं तो इस काम को करते समय कुछ खास बातों को ध्यान रखना आवश्यक है।
क्यों जरुरी है ITR भरना
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक सभी नौकरी पेशा लोगों को ITR फाइल करने की सलाह दी जाती है। चाहें भले ही आपका वेतन 5 लाख रुपये से भी कम हो। बिना किसी टैक्स के भी ITR फाइल करने से आपको TDS की रकम वापस मिल जाती है। इसके साथ में ये दस्तावेज एक इनकम और एड्रेस प्रूफ के जैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
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कहां पर फाइल करें ITR
अगर टैक्स पेयर्स ITR फाइल करते हैं तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर विजिट करें। यहां पर पैन नंबर और पासवर्ड आदि को डालकर लॉगिन करें। इसके बाद आसानी से यहां पर ईफाइलिंग कर सकते हैं। ITR फाइल करते समय सही फॉर्म को चुनना होगा। यदि आपका वेतन 50 लाख रुपये सालाना है तो इसके लिए आपको फॉर्म-1 सही है। वहीं बिजनेस करने वाले के लिए फॉर्म-3 सही है। इसका चुनाव करते समय ये ध्यान रखें नहीं तो आपके पास नोटिस आ सकता है।
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इन गलतियों को बिल्कुल भी न करें
बता दें जब लोग ITR फाइल करते हैं तो काफी सारी गलतियां कर देते हैं। जिस कारण से बाद में उनको ITR नोटिस आ जाता है। ऐसे में ध्यान रखें कि जब भी आप ITR फाइल करें तो उनको कैपिटल गेन्स के बारे में जानकारी दें। अगर विदेश में कमाई हुई है या फिर प्रॉपर्टी है तो उसकी भी जानकारी दें। FD स्कीम से होने वाली कमाई को भी ITR में शामिल करना होता है।