Traffic Police: हेलमेट पहनने वाले वाहन चालकों पर लगेगा जुर्माना, जानिए ये नया नियम अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते हुए पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते पकड़े जाने पर 1000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है. यही वजह है कि सरकार की ओर से यह नियम लागू किया गया है.
हेलमेट पहनने पर भी चालान
हेलमेट पहनने पर भी 2,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. अगर आपने सही तरीके से सही हेलमेट नहीं पहना है तो आपका चालान काटा जा सकता है. मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल या स्कूटर पर हेलमेट बेल्ट न पहनने पर 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है. यह चालान 194डी एमवीए के तहत काटा जाएगा. वहीं, अगर ड्राइवर ने ऐसा हेलमेट पहना है जो BIS रजिस्टर्ड नहीं है या ख़राब है तो 1000 रुपये का चालान भी काटा जा सकता है.
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ऑनलाइन चालान कैसे देखें
सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं।
‘चेक ऑनलाइन सर्विस’ विकल्प पर जाएं।
दिए गए चेक चालान स्टेटस पर क्लिक करें।
मांगी गई गाड़ी से जुड़ी जानकारी भरें.
कैप्चा भरें और विवरण प्राप्त करें विकल्प पर क्लिक करें।
अब चालान की स्थिति दिखाई देगी।
2 हजार रुपये तक का चालान
इसलिए हर किसी को हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। सिर्फ हेलमेट पहनना ही काफी नहीं है. हेलमेट को ठीक से पहनना और सही हेलमेट पहनना भी जरूरी है। अन्यथा हेलमेट पहनने पर भी 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.