नई दिल्ली: Old Coins: अगर आपने 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के इकठ्ठा किए हुए हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक (Private Bank) ने दिल्ली के एक ब्रांच के बाहर एक नोटिस लगाया है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास खास तरह 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के हैं तो बैंक में जमा करने के बाद इन्हें दोबारा जारी नहीं किया जाएगा।
बता दें की ये नोटिस आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने लगाया है, जिसमें कहा गया है कि कुछ सिक्कों को दोबारा जारी करने का आदेश नहीं है। सीधे तौर कहें तो इन्हें जमा करने के बाद दोबारा जारी नहीं किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) इन सिक्कों को संबंधित बैंक से ले लेगा।
इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें बताया गया है कि ये सिक्के कानूनी रूप से वैध हैं, पर इन सिक्कों को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जा रहा है। दरअसल ये सिक्के अब काफी पुराने हो चुके हैं और ये सिक्के 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में चलन में थे और लोगों द्वारा इन्हें इस्तेमाल किया जाता था, पर अब ये सिक्के नहीं चलेंगे। आरबीआई (RBI) के निर्देशनुसार ये सिक्के दोबारा जारी करने के लिए नहीं हैं।
अब मिलेंगे नए डिजाइन के सिक्के
आरबीआई (RBI) की गाइडलाइन के अनुसार, इन सिक्कों को सर्कुलेशन बाहर भले ही कर दिया जा रहा है, पर इनका इस्तेमाल लेन-देन के लिए किया जा सकता है। एक तरह से समझें तो एक बार जब पुराने सिक्कों को बैंक में जमा कर दिया जाएगा, पर उन्हें लेन-देन के लिए दोबारा जारी नहीं किया जाएगा, पर लेन-देन के लिए ये डिजाइन वाले सिक्के जारी कर दिए जाएंगे।
कौन से हैं ये सिक्के?
1 रुपए के क्यूप्रोनिकेल सिक्के
50 पैसे के क्यूप्रोनिकेल सिक्के
25 पैसे के क्यूप्रोनिकेल सिक्के
10 पैसे के स्टेनलेस स्टील के सिक्के
10 पैसे के एल्यूमीनियम कांस्य के सिक्के
20 पैसे के एल्युमीनियम के सिक्के
10 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के
5 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के
आरबीआई (RBI) ने बैंकों को दिया निर्देश
आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) शाखा नोटिस के मुताबिक, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के अलग-अलग आकर, थीम और डिजाइन के सभी सिक्के समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए वैध मुद्रा माने जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि 2004 में एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें आरबीआई (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि कप्रो-निकल और एल्युमीनियम से बने 1 रुपये तक के पुराने सिक्कों को वापस ले लिया जाए और पिघलने के लिए टकसालों को भेजा जाए।
वहीं भारत सरकार ने जून 2011 के अंत से प्रभावी रूप से 25 पैसे और उससे कम मूल्यवर्ग के सिक्कों को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया है। इसके बाद ये सिक्के किसी को भुगतान के साथ-साथ खाते में भी कानूनी रूप से वैध नहीं है।