नई दिल्लीः बैंकिंग लेन देन और इनकम टैक्स से जुड़े काम कराने के लिए पैन कार्ड बहुत ही जरूरी काम है, जिसके बिना लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैन कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से नए-नए नियम भी बनाए जाते रहे हैं, जिसके बिना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मॉडर्न युग इतने आगे आ गया कि पैन कार्ड नहीं तो बैंक में अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इनकम टैक्स विभाग की नई गाइड लाइन का जरूर पालन करें।
आयकर विभाग के अनुसार, आप 31 मई तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवा सकते हैं। अगर आप यह काम नहीं करवाते हैं तो फिर बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से नुकसान होंगे, जो यह काम कराने पर उठाने पड़ेंगे।
पैन को आधार कार्ड से जरूर जोड़े
पैन कार्ड को आधार से जरूर लिंक करा लें। यह काम करवाने के बाद आफको टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर वइभाग के मुताबिक, यदि स्थायी संख्या(पैन) को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो लागू दर के अनुसार, दोगुनी दर से स्रोत पर कटौती करने का फैसला लिया जाएगा।
इस बीच सीबीडीटी ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें इस बारे में नोटिस मिले हैं। नोटिस में बड़ी जानकारी दी गई कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय टीडीएस/टीसीएस की कम कटौती/संग्रह करने की चूक की है।
यहां पैन निष्क्रिय थे। ऐसे मामलों में चूंकि कटौती/संग्रह उच्च दर पर नहीं किया गया है। शिकायतों के निस्तारण के लिए सीबीडीटी ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक जो लेन-देन के संबंधि में अगर इससे पहले पैन आधार से जुड़ने के बा शुरू हो जाता है तो टीडीएस में कटौती का कोई दायित्व नहीं होगा।
एकेएम ग्लोबल में साझेदार ने क्या कुछ कहा
पैन कार्ड को लेकर एकेएम ग्लोबल में साझेदार (कर) संदीप सहगल ने बड़ी बात कही है। उन मामलों में कटौतीकर्ताओं को कुछ राहत प्रदान की जाती है। जहां पैन आधार के साथ जुड़े नहीं होने के चलते बेजान हैं। इस बाबत उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में टैक्सपेयर्स को जल्द से जल्द पैन को आधार से जोड़ लेना बहुत ही जरूरी है।