RBI ने दिया बड़ा आदेश, बैंकों ने नहीं किया ये काम तो हर रोज देना होगा 5 हजार का जुर्माना

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नई दिल्ली RBI New Rule: अगर आपके द्वारा किसी बैंक से होम लोन लिया गया है। तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। आपको बता दें आरबीआई ने आदेश दिया है कि 1 दिसंबर से प्रापर्टी लोन से जुड़ा नया नियम लागू होने वाला है। इस नियम के अनुसार, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का लोन ले रखा है तो इसको पूरा चुकाने के 30 दिन के भीतर संपत्ति के कागजात ग्राहक को लौटाने होंगे। यदि बैंक की ओर से ऐसा नहीं किया जाता तो ग्राहक को हर रोज 5 हजार रुपये का जुर्माना चुकाना होगा।

प्रॉपर्टी के कागज खो जाने के मामले

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आरबीआई की ओर से ये नियम ग्राहकों से शिकायत मिलने के बाद जारी किया गया है। RBI को ऐसी कई शिकायतें मिली हैं जिनमें लोन रीपेमेंट के बाद ग्राहकों को प्रॉपर्टी के दस्तावेजों के लिए हर महीने चक्कर लगाने पड़ें। कुछ ऐसे मामलों में बैंक की तरफ से प्रॉपर्टी के कागजात खो जाने के बारेमें भी कहा गया है। बैंक की इस प्रकार की लापरवाही के लिए RBI ने ये आदेश जारी किया है। बता दें जब कोई शख्स होम लोन या फिर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी लोन लेता है तो बैंक अपने पास पूरी संपत्ति के असली दस्तावेजों को रख लेता है।

30 दिनों के भीतर लौटाने होंगे कागज

ग्राहकों की ओर से लोन चुकाया जाता है को बैंक को दस्तावेज देने होते हैं। लेकिन बैंकों की ओर से इस पर लापरवाही के मामले सामने आने के बाद RBI ने ये नियम जारी किया है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस नियम के लागू होने के बाद ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी। RBI की तरफ से बैंकों और एनबीएफसी को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि लोन का पूरा रीपेमेंट किए जाने के 30 दिन के भीतर सभी कागजों को रिलीज किया जाए। अगर बैंक या फिर एनबीएफसी की ओर से 30 दिन के बाद सभी दस्तावेजों को रिलीज किया जाता है तो बैंक को इसका जुर्माना चुकाना होगा।

वहीं आदेश में कहा गया है अगर बैंक के द्वारा कागज देने में देरी होती है तो उसको ग्राहक को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। जुर्माने की रकम का भुगतान बैंक से जुड़े मालिक को किया जाएगा। वहीं RBI ने अपने नोटिफिकेशन में ये भी कहा है कि किसी कर्जदार के अगर कागज गुम हो जाते हैं तो बैंक को कागजों की डुप्लीकेट कॉपी दिलाने में ग्राहक की सहायता करनी होगी।

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