नई दिल्लीः पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख आने वाली है, जिससे पहले आपने यह काम नहीं करवाया तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने पर ऐसा नियम बनाया है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे जो लोगों का दिल जीतने के लिए काफी है।
आपने तय तारीख तक पैन कार्ड लिंक नहीं कराया तो फिर आपको भारी भरकम जुर्माना भुगतना पड़ेगा, जो आपकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। इतना ही नहीं आपका पैन कार्ड भी कैंसिल किया जाएगा, जिसके बिना आप कोई जरूरी काम नहीं करा पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप हमारा आर्टिकल नीचे तक पढ़ लें, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
इस तारीख तक पैन कार्ड कराएं लिंक
पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने एक ऐसा नियम बनाया है, जिसे जानकर आपकी नींद उड़ना तय मानी जा रही है। आयकर विभाग के मुताबिक, आपको 30 जून 2023 तक हर हाल में अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कराना होगा। अगर आपने यह काम नहीं कराया तो फिर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जो आपकी नींद उड़ाने के लिए काफी है।
अगर आपने यह काम नहीं कराया तो फिर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं 1 जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड भी रद्द कर दिया जाएगा, जिससे आपके सभी जरूरी काम अधर में लटक जाएंगे। पैन कार्ड बिना आप कोई बड़ा लेनदेन नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं आपका किसी बैंक में अकाउंट भी ओपन नहीं हो सकेगा।
लिंक कराने पर अब देना पड़ रहा इतना चार्ज
सरकार के मुताबिक, अगर आप अब अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कराते हैं तो फिर आपको चार्ज के रूप में एक हजार रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा 50 रुपये जन सुविधा केंद्र का देना होगा। इस हिसाब से आपको 1050 रुपये जमा करने की जरूरत होगी। इसलिए आप जल्द घर से निकले और यह काम समय रहते करवा लें।