नई दिल्लीः अगर आपके पास पैन कार्ड बना हुआ है तो फिर यह खबर बहुत ही बेहतरीन साबित होने जा रही है। सरकार ने पैन कार्डधारकों के लिए एक हैरान करने वाली जानकारी दी है, जिसे जानना जरूरी है। आपके पास पैन कार्डधारक नहीं तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे हर किसी के चेहरे पर काफी निराशा दिखती है।
पैन कार्ड में कोई जानकारी गलत भी दर्ज तो भी जरूरी काम बीच में ही लटक जाते हैं। इस बीच आपके लिए जरूरी है। आयकर विभाग ने अब ऐसा आदेश जारी किया है, जिसका पालन नहीं किया तो आपको जुर्माने भी भुगतना होगा। इतना ही नहीं आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी कर दिया जाएगा।
आईटी ने दी चौंकाने वाली जानकारी
सरकारी संस्था आईटी ने पैन कार्ड को लेकर चौंकाने वाला फैसला लिया है। आईटी के मुताबिक, अधिनियम 1961 के अनुसार जो पैन कार्ड होल्डर्स छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी कर दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके बाद 1 अप्रैल, 2023 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
आईटी ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा कि लापरवाही करने वाले पैन कार्डधारकों पर 20,000 रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे इसे लिंक कराने के लिए कहां जाने की जरूरत होगी तो यह भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप आराम से घर बैठकर भी यह काम कर सकते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी कम है तो फिर नजदीकी जनसुविधा केंद्र पहुंचकर यह काम करा सकते हैं।
- जानिए आसान तरीका
पैन कार्डधारक को सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।
फिर वेबसाइट के लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करके लॉग-इन करने की जरूरत होगी।
आपको पैन नंबर और यूजर आईडी के साथ आधार कार्ड में दिया गया नाम और जन्मतिथी दर्ज करने की जरूरत होगी।
आपको प्रोफाइल सेटिंग में जाने पर आधार कार्ड लिंक के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
यहां आप अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
नीचे ‘लिंक आधार’ का ऑप्शन दिखेगा, उसपर क्लिक करने की जरूरत होगी। .
इसके बाद आपका पैन कार्ड सफलतापूर्वक आधार कार्ड से लिंक होगा।