नई दिल्ली ITR Filing: अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरु हो गया है। जिसके बाद में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने का प्रोसेस भी शुरु हो गया है। इसके लिए CBDT की ओर से 31 जुलाई 2023 आखिरी तारीख तय की गई है। इसके तहत टैक्सेबल इनकम वाले लोगों को इनक टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अभी पुराना टेक्स रिजीम और नया टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स का पेमेंट या फिर ITR फाइल कर सकते हैं। दोनों ही टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब अलग-अलग होता है।
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7 तरह के होते हैं ITR फॉर्म
वहीं आपके ऊपर टैक्स की देनदारी बनती है तो आपको इस वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। इसके लिए सीबीडीटी की तरफ से फरवरी में आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए गए थे। वहीं नौकरीपेशा लोगों के लिए कंपनियों की ओर से फॉर्म-16 जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद ITR फाइल करने वालों की संख्या में काफी तेजी आना तय है। 31 जुलाई के पास आने पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि आप समय से ITR फाइल करते रहें। बता दें व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स बिजनेस और कंपनियों के लिए 7 तरह के आईटीआर फॉर्म हैं।
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फटाफट जानें कब लगेगा जुर्माना
वहीं जरुरत पड़ने पर अलग-अलग ITR फॉर्म भरे जाते हैं। ITR-1 और ITR-4 काफी बड़ी संख्या में छोटे और माध्यम करदाताओं की ओर से भरा जाता है। बहराल इनकम टैक्स अदा करने वालों लोगों ने यदि समय सीमा का ध्यान नहीं रखा तो उनको 5 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल इस साल ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में अगर कोई 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं कर पाता हैं तो उसके पास 31 दिसंबर तक का समय है। 31 दिसंबर तक आप लेट से रिटर्न फाइल करने के साथ ITR फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वालों को 5 हजार रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। वहीं इसके बावजूद भी कोई ITR फाइल तय की गई तारीख तक नहीं भरता है तो इसके बाद आपको फाइलिंग के लिए रकम को दोगुना किया जा सकता है।