नई दिल्ली: क्या आप वित्त वर्ष 2021-22 को लेकर देखा जाए तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल से कुद हद तक चूक हो गई है। वहीं आपके पास कुछ समय बाकी हो गई है। बिलेटेड और रिवाइज्ड आईटीआर फाइल को लेकर सीमा 31 दिसंबर 2022 को समाप्त किया जा सकता है। यदि कोई टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न दाखिल करने की बात करें तो लास्ट डेट चूक गई है। वह बिलेटेड आईटीआर दाखिल करना भी अहम हो जाता है।
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देर से रिटर्न दाखिल करने का आखिरी मौका पेनल्टी को लेकर मिलना शुरु हो जाता है। हालांकि, संशोधित रिटर्न को लेकर जुर्माना नहीं लगने जा रहा है। जानकारी दी गई है कि देर से आईटीआर का भुगतान करना 1961 के आयकर (आई-टी) अधिनियम की धारा 234एफ के तहत दंडनीय है। इसके लिए 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होता है।
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जो लोग देर से रिटर्न अधिक जमा कर रहे हैं। उन्हें इसी तरह वाले नुकसान को आसानी के साथ रोकने के बाद फायदा ले सकते हैं। एक ITR जो देर में जो अपडेट मिला था उनको अपडेट करने की जरुरत है। फिर भी, यदि आप इसे उसी समय फाइल कर रहे हैं तो आफको फाइल करने का रिटर्न मिल जाता है।
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आईटीआर
यदि कोई करदाता देर की बात करें तो ITR दाखिल करने की समय से गलती हो जाता है। तो वह एक अपडेटेड ITR दाखिल कर फायदा लिया जा सकता है। 2022 के वित्त अधिनियम ने अपडेटेड रिटर्न को लेकर नई अवधारणा पेश हुआ था, जिसने करदाताओं को करों के भुगतान के अधीन माना जाता है।
Belated आईटीआर
एक ITR जो रिटर्न की ड्यू डेट को लेकर बात करें तो दाखिल करना होता है। उसे विलंबित रिटर्न को लेकर रुप मिल सकता है। आईटी अधिनियम की धारा 139(4) को लेकर संबंधित निर्धारण वर्ष के 31 दिसंबर तक विलम्बित रिटर्न दाखिल कर फायदा ले सकते हैं।