नई दिल्ली Income Tax Return: देश के सभी नागरिकों को हर साल टैक्स देना होता है। इसके साथ होने वाली कमाई का सोर्स भी बताना पड़ता है। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने एक टैक्स कानून बनाया है। इसमें देश सभी वर्ग के कानून को बनाया है। बता दें देश के इनकम टैक्स विभाग ने कानून सीनियर सिटीजन को काफी सारे लाभ की सुविधा देते हुए कहा है कि इस प्रकार के लाभ पर सिर्फ देश का ही आधिकार होता है। इसमें एडवांस टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, मेडिकल इंश्योरेंस के तहत कटौती, बैंक और पोस्ट ऑफिस से मिलने वाली टैक्स में कटौती की जाती है।
इस साल से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने दो प्रकार के रिजीम को लागू कर दिया है। इसमें सीनियर सिटीजनंस को 3 लाख पर और सबसे अधिक बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक टैक्स में छूट मिलती है। वहीं नई टैक्स व्यवस्था में बुजुर्गों के लिए अलग से कोई सीमा तय नहीं की गई है। बुजुर्गों को और ज्यादा वरिष्ठ लोगो को 2.5 लाख रुपये का टैक्स में छूट मिलेगी।
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कितनी मिलेगी छूट
बता दें बुजुर्गों और ज्यादा बुजुर्गों लोगों के लिए टैक्स में छूट अलग-अलग है। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन पुरानी टैक्स प्रणाली के ऑप्शन को सिलेंक्ट करते हैं तो उनको उसी के तरह टैक्स में छूट मिलती है। इसमें 60 साल से 80 साल की आयु वाले लोगों को 3 लाख रुपये की छूट मिलती है। वहीं 80 साल से अधिक आयु वाले लोगों को 5 साल की छूट मिलती है।
इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 80टीटीबी के तहत बुजुर्गों को छूट मिलती है। इसमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कटौती के विकल्प का ऑप्शन मिलता है। 60 साल से अधिक आयु वाले लोग 1 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ ले सकते हैं।
आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के 80TTB के तहत ही सीनियर सिटीजन को छूट दिया जाता है। इसमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कटौती के ऑप्शन को चुना जा सकता है।
बुजुर्गों को इनकम टैक्स की कमी का लाभ उठाना चाहिए। अगर यदि अधिक टैक्स कट जाता है तब टैक्स पेयर्स ITR भरते समय इसकी जानकीर दे सकते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा TDS का रिफंड मिल जाता है।