नई दिल्ली Pension Withdrawal Rules: अगर आप पेंशनधारक हैं और पेंशन का पैसा ड्रॉ करने का विचार बना रहे हैं तो अब आपके लिए काफी बड़ा बदलाव हो सकता है। एनपीएस के तहत पैसा निकालने के नियम में काफी बड़ा बदलाव किया गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी ने इस बारे में डिटेल से जानकारी दी है।
पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत पैसा निकालने के लिए धारकों को पेनीड्रॉप वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है। इससे अंशधारकों के पैसे का समय पर ट्रांसफर किया जाना होता है।
खातों की रियल स्थिति का लगेगा पता
वहीं पेनी ड्रॉप प्रोसेस के तहत रिकॉर्ड रखने वाली केद्रीय एजेंसियों बैंक सेविंग खाते की रियल और एक्टिव स्थिति देखती हैं इसके अलावा बैंक खाता नंबर और प्राण या दाखिल किए गए दस्तावेजों में दिए गए नाम का मिलान करती है।
सभी पेंशन की होगी निकासी जारी होंगे नए नियम
ये सभी प्रावधान NPS अटल पेंशन स्कीम और एनपीएस लाइट में सभी तरह की निकासियों के साथ में ग्राहकों के बैंक खाता डेटा में काफी बदलाव के लिए लागू होंगे।
क्या होता है पेनी ड्रॉप
जानकारी के लिए आपको बता दें बैंक खाते में एक स्मॉल सेविंग रकम डालकर और पेनी ड्रॉप प्रोसेस के आधार पर नाम का मिलान करके परीक्षण लेन-देन करके अकाउंट की वैलेडिटी प्रूफ की जाती है।
PFRDA की एक हालिया सूचना के मुताबिक नाम मिलान निकास निकासी अप्लीकेशन को संशोधित करने और ग्राहकों के बैंक खाते के डेटा को संशोधित करने के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन जरुर ही सफल होना चाहिए।
पेनी ड्रॉप है जरुरी
वहीं जानकारी के लिए बता दें पेनी ड्रॉप एक ऐसा प्रोसेस हैं जिसके तहत रिकॉर्ड रखने वाली केंद्रीय एजेंसियां बैंक सेविंग अकाउंट की एक्टिव स्थिति को परखती हैं। और बैंक के सेविंग खाते और पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर या फिर अप्लाई किए गए सभी दस्तावेजों में दिए गए नाम का मिलान करती हैं।
इस प्रावधान को एनपीएस, अटल पेंशन स्कीम और एनपीएस लाइट में सभी तरह के निकायों की निकासियों के साथ में ग्राहकों के बैंक खाते की डिटेल्स में बदलाव के लिए लागू किया जाएगा।