नई दिल्ली- दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया है। बता दे कि मनीष सिसोदिया पर कथित तौर से शराब घोटाले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे हैं जिसके बाद उन्हें फरवरी में गिरफ्तार कर लिया गया था उसके बाद से लगातार वह जेल में बंद है लिए हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर जमानत देने से क्यों मना कर दिया है।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दायर जमानत याचिका में जमानत देने से इनकार कर दिया यानी कि मनीष सिसोदिया की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने केंद्रीय जांच सीबीआई और परिवर्तन निदेशालय के जरिए उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच किए जाने के मामले पर फैसला सुनाया था जिसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। फरवरी से लगातार दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद है।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 8 महीने से लगातार जेल में बंद है उन पर 8 महीने पहले मुकदमा दर्ज कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था जिसके बाद फिर से मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट पर जमानत याचिका लगाई। जिसके बाद पिछले महीने से सुरक्षित रखी गई मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है।
डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने दो अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी। इसमें एक के सीबीआई और दूसरा एड की तरफ से डायरेक्ट किया गया था। दोनों ही केसों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका को खारिज कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसियों को निर्देश दिया कि 6 से 8 महीने के अंदर कार्रवाई अगर पूरी नहीं हुई तो मनीष सिसोदिया अपनी जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं।