नई दिल्ली PM Kisan Mandhan Yojana: केंद्र सरकार की तरफ से सभी किसानों के लिए काफी सारी स्कीम्स चलाई जाती है। जिसका लाभ सीधे तौर पर देश के किसानों को मिलता है। इन सभी स्कीम्स में पीएम किसान मानधन योजना भी शामिल है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार के द्वारा 60 साल से ज्यादा आयु के किसानों को 3,000 रुपये मंथली यानि कि 36,000 रुपये की सालाना पेंशन मिलती है।
किन लोगों को मिलता है पीएम किसान मानधन स्कीम का लाभ
पीएम किसान मानधन स्कीम के तहत सरकार के द्वारा उन छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलता है। जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमी है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए 18 साल से 40 साल की आयु होनी चाहिए और आपको मंथली 55 से 200 रुपये मंथली का कंट्रीब्यूशन करना होगा। इसके बाद 60 साल की आयु पूरी होने पर 3 हजार रुपये मंथली की पेंशन मिलती है।
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पीएम किसान मानधन स्कीम के लाभ
पीएम किसान मानधन स्कीम के तहत 3 हजार रुपये मंथली की पेंशन 60 साल से ज्यादा के किसानों को दी जाती है। किसान की मौत होने के बाद 50 फीसदी रकम उनकी पत्नी को दी जाती है।
अगर पीएम किसान मानधन स्कीम के तहत जमाकर्ता 10 साल से कम टेन्योर में निकल जाता है तो उसको सेविंग खाते की ब्याज दर के साथ में जमा रकम का पेमेंट किया जाता है।
वहीं अगर कोई जमाकर्ता 10 साल से ज्यादा समय के बाद इस स्कीम से निकलता है लेकिन उसने 60 साल की आयु पूरी नहीं की है तो पेंशन फंड में जमा ब्याज या सेविंग खाते का ब्याज जो कि ज्यादा है उसका पेमेंट कर दिया जाएगा।
जानें किनको मिलेगा पीएम किसान मानधन स्कीम का लाभ
आपको बता दें वह किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है। इसके साथ में जो एनपीएस का योगदान करते हैं। ईएसआईसी और ईपीएफओ का लाभ उठा रहे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता है।
कैसे करें पीएम मानधन स्कीम का लाभ
पीएम मानधन स्कीम स्कीम में आवेदन करने के लिए पास के सीएससी सेंटर पर जाना होगा। अब आपको आधार कार्ड और सेविंग खाता नंबर के जरिए इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें पहला योगदान कैश में देना होगा और फिर उसके बाद खाते से ऑटो डेबिट मेनडेट करना होगा। इसके बाद किसान पेंशन खाता नंबर जनरेट होगा और किसान कार्ड आपको प्रिंट होकर मिल जाएगा।