नई दिल्ली Income Tax Return: मौजूदा समय में लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और 2 करोड़ से भी अधिक टैक्स रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। इस बार व्यक्तिगत टैक्स के भुगतान के लिए सरकार ने 31 जुलाई 2023 की आखिरी तारीख तय की है। इस फाइनेंशियल ईयर में लोग 31 जुलाइ तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वहीं इस बार कुछ लोगों को ITR फाइल करने की छूट भी दी गई है। बहराल इसकेलिए कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। चलिए इसके बारे में डीटेल से जानते हैं।
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इनकम टैक्स रिटर्न
इनकम टैक्स रिटर्न 1961 की धारा 194P के तहत कुछ बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है। बहराल ऐसे लोगों को कुछ शर्तों को मानना होगा। दरअसल बुजुर्ग देश का रहने वाले होने चाहिए और उनकी आयु 31 मार्च 2023 तक 75 साल या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। उन्हीं लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई हो।
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टैक्स भुगतान में विशेष बातों का रखें ध्यान
बहराल विशेष बात का भी ध्यान रखना होगा। दरअसल ऐसे में बुजुर्गों के पास पेंशन के अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं होनी चाहिए। बहराल जिस खाते में पेंशन आ रही है उस बैंक से उनको ब्याज के तौर पर इनकम हो रही है वह बुजुर्ग लोग हासिल कर सकते हैं। इसके लिए एक घोषणा पत्र भी तैयार किया जा सकता है। वहीं ऐसे बुजुर्गों लोगों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी में कोई टैक्स नहीं देना होता है और दूसरी में टैक्स चुकाना होता है।