नई दिल्ली NPS Withdrawal Rules: मोदी सरकार के द्वारा लोगों को आर्थिक रुप से सक्षम बनाने के लिए काफी सारी सरकारी स्कीम को पेश किया है। जिसमें निवेश कर तगड़ा लाभ कमा सकते हैं। इसी में नेशनल पेंशन स्कीम भी शामिल हैं। हाल में पीएमआरडीए ने एनपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन के निकालने के प्रावधानों को निर्धारित करते हुए एक नए नियम को लागू किया है।
पीएफआरडीए के इस नियम को 1 फरवरी 2024 से लागू किया जाएगा। नए नियम के मुताबिक एनपीएस में निवेश करने वाले निवेशकों को नियोक्ता के कंट्रीब्यूशन को छोड़कर अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में 25 फीसदी से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करने की परमीशन नहीं होगी।
इन सभी उद्देश्यों के लिए होगी निकसी
बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए अगर पैसों की आवश्यकता है तो पैसा निकाल सकते हैं। वहीं बच्चों की शादी का खर्च पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता हो तो पैसा निकाल सकते हैं। घर या फिर फ्लैट की खरीद या निर्माण के लिए पैसे की आवश्यकता हो तो पैसा निकाल सकते हैं।
गंभीर बीमारी के लिए इलाज के लिए एनपीएस से पैसा निकाल सकेंगे। ग्राहक की विकलांगता या अक्षमता से उत्तपन्न होने वाले चिकित्सा और आकस्मिक खर्च के लिए पैसा निकाल सकते हैं। कौशल विकास और री-स्किलिंग के लिए भी, ग्राहकों के द्वारा अपने उद्यम या फिर किसी स्टार्ट अप की स्थापना के लिए किए गए खर्च के लिए पैसा निकाल सकते हैं।
आंशिक निकासी के लिए आने वाली जरुरी शर्तें
एनपीएस ग्राहकों को शामिल होने की तारिख से कम से कम तीन साल तक एनपीएस का सदस्या होना चाहिए। आंशिक निकासी रकम व्यक्तिगत पेंशन खाते में कुछ कंट्रीब्यूशन के एक चौथाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एनपीएस के तहत सब्सक्राइबर को अपनी पूरी सदस्यता के समय मैक्जिमम तीन आंशिक निकासी करने की परमीशन मिलती है।
पैसा निकालने के लिए कैसे करें आवेदन
पैसा निकालने के लिए ग्राहकों को अपने संबंधित सरकारी नोडल कार्यालय या उपस्थिति बिंदु के जरिए से केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी को निकासी का उद्देश्य बताते हुए एक स्व-घोषणा के साथ में निकासी अनुरोध प्रस्तुत चाहिए।
पेनी ड्रॉप जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके तत्काल बैंक खाता सत्यापन के जरिए ग्राहकों के खाते के सफल सत्यपान के बाद ही CRA के द्वारा आंशिक निकासी अनुरोधों पर कार्रवाई होगी।
NPS खाते से निकासी के लिए निवेशक अपने सरकारी नोडल कार्यालय के जरिए केंद्रीय रिकॉर्डिंग एजेंसी का उद्देश्य बताते हुए एक स्वघोषणा के साथ में निकासी के लिए अनुरोध देना होगा। निवेशक के बैंक खाते का सत्यापन होने के बाद ही सीआरए के द्वारा आंशिक निकासी अनुरोधों पर पहले किया जाएगा।