नई दिल्ली EPFO UPDATE: अगर आप ईएफओ सब्सक्राइबर्स हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दें EPFO ने आधार को जन्म तिथि के लिए एक्सेंप्ट की जाने वाली दस्तावेज लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब ईपीएफओ में आधार को डीओबी के प्रूफ के तौर पर नहीं लिया जाएगा। आपको इसकी जगह पर किसी दूसरे दस्तावेज का इस्तेमाल करना होगा।
UIDAI से मिले लेटर के अनुसार, जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में दस्तावेजों की लिस्ट से हटाने की आवश्यकता है। आधार को जन्मतिथि में सुधार के लिए एक्सेप्ट किए गए सभी दस्तावेजों को हटाया जा रहा है।
ईपीएफ खाते में जन्मतिथि बदलने के लिए जरुरी दस्तावेज
इसके लिए जन्म और मृत्यू रजिस्ट्रार का जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड की मार्केशीट, स्कूल छोडने का प्रमाण पत्र, स्कूल ट्रांसफर का प्रमाण पत्र, जिसमें नाम और जन्म दोनों ही शामिल हों।
राज्य सरकार संगठनों के सर्विस रिकॉर्ड पर बेस्ड प्रमाण पत्र।
मेडिकल चेकअप के बाद सिविल सर्जन का जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र।
पासपोर्ट, आईटी विभाग का पैन।
केंद्रीय पेंशन पेमेंट का आदेश
सरकार के द्वारा जारी किया गया एड्रेस प्रूफ
यूआईडीएआई ने डीओबी प्रूफ के लिए आधार के बारे में कहीं ये बात?
आधार को उसकी विशेशषताओं की वजह से आधार को प्रमाण पत्र, और पते के प्रमाण के रूप में मान्यता प्राप्त है। जो कि इसे आईडी का एक रूप बनाता है। बहराल इसका उपयोग जन्मतिथि प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है। आधार देश की तरफ से UIDAI की जारी गई 12 अंकों की पर्सनल पहचान संख्या है। ये नंबर देश में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम करता है।