नई दिल्ली EPFO Rule Change: अगर आप ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। बता दें ईपीएफओ के द्वारा पीएफ फंड से निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं। ये उन लाखों कर्माचारियों के लिए राहत भरी खबर है जो कि अपने पीएफ खाते से हेल्थ इमरजेंसी के समय पर्याप्त रुपये नहीं निकाल रहे हैं। अब आप ईपीएफ मेंबर 68जे के तहत 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। इससे पहले ये लिमिट सिर्फ 50 हजार रुपये की थी।
इसके साथ में उसने इसे लेकर अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में भी बदलाव कर दिए हैं। मेंबर अपनी अलग-अलग आवश्यकताओं के लिए फॉर्म 31 के द्वारा पीएफ फंड में निकासी कर सकते हैं। इनमें शादी, लोन रिपेमेंट, घर, जमीन या फ्लैट खरीदने, इलाज बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसी दूसरी जरूरतों आदि शामिल है। इस इलाज के लिए निकासी की लिमिट को बढ़ाने को लेकर ईपीएफएओ ने एक सर्तकुलर जारी करते हुए जानकारी दी है।
पैरा 68J के तहत पैसा निकालने की लिमिट
पीएफ मेंबर ईपीएफ को पैसा 68जे के तहत कर्मचारी अपनी या अपने परिवार के किसी भी सदस्य की बीमारी के लिए इलाज के लिए पीएफ खाते से एडवांस में पैसा निकाल सकते हैं। नियमों में बदलाव के बाद मेंबर 1 लाख रुपये या फिर छमाही की बेसिक सैलरी और डीए में से जो कम हो उतने रुपये की निकासी कर सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी को फॉर्म 31 के साथ में सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा, इसमें उसे और डॉक्टर को साइन भी करने होंगे।
पैरा 68J तहत मिलने वाली लिमिट
पीएफ फंड से कर्मचारी इमरजेंसी जरूरत के समय रुपये की निकासी कर सकता है, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। 68जे में पीएफ खाते से बीमारी के इलाज के लिए निकाले गए पैसे और इसे लेकर जरुरी शर्तों के बारे में जानकारी दी गई है।
फॉर्म 31 क्या है?
ईपीएफ खाते से एडवांस में रुपये निकालने के लिए कर्मचारी को फॉर्म 31 भरने की आवश्यकता होती है। फॉर्म 31 के तहत कर्मचारी नीचे बताए गए मदों से रुपये की निकासी की जा सकती है।