नई दिल्ली Sukanya Samriddhi Yojana: मोदी सरकार के द्वारा बेटी को बढ़ावा और आत्मनिर्भर बनाने के लिए साल 2015 में सुकन्या समृद्धि स्कीम को शुरु किया था। आज भी ये स्कीम को अपकी बेटी की न सिर्फ पढ़ाई बल्कि शादी में होने वाले खर्च से चिंता मुक्त कर सकती है।
आपको बता दें अगर आपके घर में बेटी का जन्म हुआ तो परेशान होने की जरुरत नहीं है। बल्कि बेटी के जन्म के बाद एसएसवाई स्कीम में हर महीने 12500 रुपये का निवेश शुरु कर सकते हैं। इसके बाद बेटी जैसे ही 21 साल की होगी वह करोड़पति बन जाएगी।
अगर आप अपनी बेटी के जन्म के बाद एसएसवाई खाते में हर महीने 12500 या सालाना 1.50 लाख का निवेश शुरु कर देते हैं। तो वह लडकी के 21 साल की होने पर करीब 69 लाख आपके पास हो जाएंगे।
मिलता है इतने फीसदी ब्याज
जमा की गई राशि आपकी बेटी की शादी और पढ़ाई के खर्चे को आसानी से पूरा कर देगें। यहीं नहीं आप इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80सी के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में एसएसवाई खाते में निवेश किए गए 1.50 लाख पर इनकम टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने इस चालू फाइनेंशियल ईयर में चौथी तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें घोषित करते हुए एसएसवाई ब्याज दर 8.2 फीसदी घोषित की है। बहराल ये एसएसवाई ब्याज दर हर तिमाही में बदल सकती है। लेकिन मैच्योरिटी के समय करीब 8 फीसदी के शुद्ध रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है।
एसएसवाई कैलकुलेटर
अगर कोई शख्स अपने एसएसवाई खाते में तब तक जमा कर सकता है जब तक कि उसकी बेटी 14 साल की नहीं हो जाती है। बेटी के 18 साल होने पर मैच्योरिटी का 50 फीसदी निकाल सकते हैं और बाकी रकम बेटी के 21 साल होने पर निकाली जा सकती है। बहराल यदि कोई शख्स बेटी के 18 साल होने के बाद उसके एसएसवाई खाते से पैसे निकालना नहीं चाहता है तो उसके 21 साल की होने के बाद पूरी रकम निकाल सकते हैं।
मैच्योरिटी के समय अपने पैसे पर 8.2 फीसदी का रिटर्न मानते हुए यदि कोई शख्स 12 किस्तों में मंथली 12500 रुपये या एक समय में 1.50 लाख का निवेश करता है तो मैच्योरिटी पर ये रकम तकरीबन 6932648 रुपये की होगी।
इनकम टैक्स में मिलेगी छूट
एसएसवाई स्कीम के तहत निवेश पर इनकम टैक्स की अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट मिलती है। इसके तहत एक फाइनेंशियल ईयर में एसएसवाई खाते में निवेश किए गए 1.50 लाख तक का इनकम टैक्स लाभ का दावा किया जा सकता है। इस पर प्राप्त ब्याज और एसएसवाई मैच्योरिटी रकम भी 100 फीसदी टैक्स मुक्त है।