नई दिल्ली PAN-Aadhaar linking: पैन-आधार कार्ड को लिंक कराने की अफरातफरी के बीच में 30 जून से डेडलाइन खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी भी लोग उम्मीद लगाए बैंठे है कि इसकी डेट को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं सरकार इस बारे में चुप्पी साधें बैठी है और इस बारे में कुछ भी नहीं कह रही है। आज यानि कि 1 जुलाई से आधार और पैन कार्ड की लिंग कराने पर पहले के मुकाबले अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं बता दें 30 जून तक आधार और पैन कार्ड लिंक कराने पर 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर कटवाने पड़ रहे थे। वहीं काफी लोगों को दिक्कते भी झेलनी पड़ी हैं। ऐस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
चालान डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं
वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी औऱ कहा कि ऐसे में कुछ मामले सामने आए हैं जहां पर पैन कार्ड धारकों को आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग शुल्क का भुगतान करने के बाद चालान डाउनलोड करने में ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है। और इस बारे में सूचित किया जाता है कि चालान की पेमेंट की स्थिति लॉगइन करने के बाद पोर्टल के ई-पे टैक्स टैब में जांच की जा सकती है। यदि पेमेंट सफल होता है तो पैन कार्डधारक को आधार से जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
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पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए चालान रसीद डाउनलोड करने की जरुरत नहीं है। वहीं जैसे ही पैन कार्डधारक सफलतापूर्वक पेमेंट पूरा करते हैं इसके बाद चलान की कॉपी के साथ पैन कार्डधारक को एक मेल सेंड किया जा रहा है।
किसका पैन कार्ड नहीं होगा डीएक्टीवेट
बहराल ऐसे भी मामले में लोगों को राहत दी गई है कि जहां पर पैसों का पेमेंट और लिंकिंग करने के लिए सहमति प्राप्क हो गई है। लेकिन 30 जून तक आधार और पैन लिंक नहीं हो सका है। इस स्थिति में पैन कार्ड और डीएक्टीवेट करने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा विचार किया जाएगा।
डीक्टीवेट हुआ तो क्या होगा
जानकारी के लिए बता दें जिन लोगों ने 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। उनका पैन आज यानि 1 जुलाई से डीएक्टीवेट हो सकता है। डीएक्टीवेच होने का अर्थ है कि आप ना तो बैंक खाता खुलवा सकेंगे। और न ही इनकम टैक्स रिफंड भी ले सकते हैं। वहीं आसान लेंग्वेज में कहें तो फाइनेंस से जुड़ें सभी कामों में समस्या आ सकती है, जिनमें पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है।
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क्या होता है ऑप्शन
आपको बता दें सरकार ने एक आधार और पैन कार्ड की लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई है। लेकिन अब भी आप आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते हैं। अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा जुर्मान देना पड़ सकता है। 30 जून तक 1 हजार रुपये जुर्माने के साथ लिंकिंग कराने का प्रावधान था। बता दें पैन और आधार कार्ड लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर विजिट करना होगा।