नई दिल्ली:अगर आपकी भी ईपीएफ अकाउंट से कोई जुड़ी हुई कोई दिक्कत है तो फिर कोई शिकायत कर दिया है तो आप ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करना होता है।
कर्मचारी भविष्य निधि की बात करें तो संगठन कर्मचारियों के रिटायमेंट के लिए फंड जमा करना अहम माना जाता है। यह फंड कर्मचारियों की बात करें तो सैलरी से और कंपनियों की तरफ से ईपीएफ या पीएफ अकाउंट में जमा कर फायदा मिल जाता है। सरकार इस जमा राशि पर सालाना ब्याज का फायदा मिलने जा रहा है। अब इस धनराशि की जांच किया जा रहा है। निकालने या फिर किसी अन्य तरह को लेकर सुविधा मिलना शुरू हो जाता है।
यह शिकायत ईपीएफओं पोर्टल में देखा जाए तो EPF i-Grievance मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक करना होता है। आइए जान लेते हैं। आप अपने अकाउंट के तहत कैसे शिकायत दर्ज करवाने के बाद फायदा होता हौ।
EPFiGMS पोर्टल ईपीएफ ग्राहकों को लेकर बात करें तो शिकायतों और रिक्वेस्ट के स्टेटस को देखने की भी अनुमति मिलने जा रही है। शिकायत केवल पीएफ सदस्य, ईपीएस पेंशनर, नियोक्ता और ईपीएफ से जुड़े लोगों की तरफ से दर्ज करवाकर फायदा मिल जाता है।
शिकायत दर्ज कराने है तो आपको epfigms.gov.in पर जाना अहम होता है। यहां ‘Register Grievance’ पर क्लिक करना है और अब स्टेटस पर क्लिक करना होता है। बाद UAN और पासवर्ड दर्ज करना होता हौ। अब ओटीपी दर्ज करें और वेरिफिकेशन पूरा करना होता है।
अब नाम, जेंडर, कॉनटैक्स इनफॉर्मेशन, पिन कोड, स्टेट और अन्य पर्सनल जानकारी देखना होता है। अब पीएफ अकाउंट नंबर में Grievance Details पर क्लिक करना होता है।अब कंप्लेन टाइप को चुनना होता है। अब Choose File पर क्लिक करके दस्तावेजों को अपलोड करना होता है। अब Grievance Details में आपकी पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद आपको फायदा मिल जाता है।