नई दिल्ली Income Tax Return: अगर आपकी इनकम टैक्सेबल हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरुर भरना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए तारीख को निर्धारित किया गया है। दरअसल ये तारीख 31 जुलाई 2023 थी। इससे आप अपनी कमाई का खुलासा कर सकते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना था। देश के करोड़ों लोगों ने 31 जुलाई 2023 तक ITR फाइल कर दिया है। बहराल काफी ऐसे लोग हैं जिनको इस निर्धारित तारीख तक ITR फाइल नहीं किया है। ऐसे में उन लोगों को पर जुर्माना भी लग सकता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, अगर लोगों की आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो उनको लेट फीस के तौर पर जुर्माना देना होगा। ऐसे में यदि 31 जुलाई 2023 के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2023 से पहले लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उन्होंने 5 हजार रुपये जुर्माना चुकाना होंगे। ऐसे में लोगों को इस बातों को ध्यान रखना होगा।
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जुर्मानें की रकम
5 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम वाले लोगों के लिए देर से फाइलिंग पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगता है। वहीं टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो उस शख्स को 1 हजार रुपये है वहीं यदि 31 दिसंबर 2023 के बार ITR फाइल करना होता है तो जुर्माने की रकम बढ़ भी सकती है।
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लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना
यदि कोई शख्स 31 दिसंबर 2023 के बाद ITR फाइल करते हैं तो उनको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर टैक्स बाकी है, तो नियम तारीख तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल होने तक हर महीने 1 फीसदी ब्याज लगता है। वहीं 31 मार्च 2024 तक अपडेटेड रिटर्न के लिए 25 फीसदी एक्सट्रा टैक्स का पेमेंट करना होगा और उसके बाद 31 दिसंबर 2024 तक 50 फीसदी टैक्स का पेमेंट करना होगा।