नई दिल्ली Income Tax Return: अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं या फिर भरने के लिए जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास हो सकती है। आपको बता दें इनकम टैक्स रिटर्न भरने का प्रोसेस शुरु हो गया है। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। वहीं जो भी इनकम टैक्स टैक्सेबल हैं तो उन सभी लोगों को टैक्स भरना बेहद जरुरी है। इस समय पूरे देश में कर भुगताने करने के लिए 2 रिजीम उपलब्ध हैं। एक न्यू टैक्स रिजीम और दूसरा पुराना टैक्स रिजीम है। इसके तहत आप अपना टैक्स भर सकते हैं। ऐसे में इस बार टैक्स का भुगतान करने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा।
भरना होगा 30 फीसकी तक टैक्स
वहीं निर्माला सीतरमण ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट में इनकम टैक्स को लेकर काफी तरह से ऐलान किए थे। इस बार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में काफी सारे बदलाव किए थे। इसके बाद अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स पे करते हैं तो आपको 30 फीसदी टैक्स भरना पड़ सकता है।
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किन लोगों को देना होगा टैक्स
इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में बदलाव किए थे। जिसके बाद में आपको 3 लाख रुपये की आय पर कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। इसके अलावा जिन लोगों की आय 3 से 6 लाख के बीच में है उन लोगों को इस पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। 6 लाख से 9 लाख रुपये की इनकम वालों को 10 फीसदी की दर से टैक्स का पेमेंट करना होगा। वहीं 9 लाख से 12 लाख रुपये कमाने वालों को 15 फीसदी टैक्स भुगतान करना होगा।
इन्हें देना होगा 30 फीसदी टैक्स
अगर किसी भी नौकरी करने वाले का वेतन 12 लाख से 15 लाख रुपये है तो इन लोगों को 20 फीसदी टैक्स देना होगा। इसके अलावा 15 लाख रुपये वेतन वाले लोगों को 30 फीसदी की दर से टैक्स का भुगतान करना होगा।
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कब तक मिलेगा टैक्स में छूट का लाभ
वहीं जानकारी के लिए बता दें इस नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्स देने वालों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि किसी भी निवेश पर टैक्स छूट नहीं मिलती है। वहीं यदि आप पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स का भुगतान करते हैं तो आपको निवेश पर काफी छूट का लाभ मिलेगा।