नई दिल्ली Income Tax Return: अगर आप ज्यादा कमाई करते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। बता दें इस समय इनकम टैक्स की प्रक्रिया शुरु हो गई है। लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड की जरुरत होती है। लोग अपने पैन कार्ड के द्वारा ही ITR दाखिल कर सकते हैं। लेकिन लोगों को एक बात पर जरुर ध्यान देना होगा। नहीं तो ITR करने में भी समस्या हो सकती है।
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Income Tax Return
आपको बता दें इनकमटैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से काफी बार इस बारे में कहा जा चुका है कि उनको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवा लेना चाहिए। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना बेहद ही जरुरी है। इसको लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 जून तय की गई है यानि कि लोगों को 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंकर कराना बेहद जरुरी है।
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पैन कार्ड
अगर कोई शख्स 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड डीएक्टीवेट हो जाएगा। ऐसी स्थिती में शख्स को अपने फाइनेंशियल लेनदेन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही पैन कार्ड डीएक्टीवेट हो जाने के कारण लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में समस्या न उठानी पडें।
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आधार कार्ड से है जरुरी
वहीं बता दें फाइनेंस इयर 2022-23 के लिए लोग 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैें। वहीं यदि लोग पैन कार्ड से लिंक नहीं करके हैं तो उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में भी परेशानी उठानी हो सकती है। ऐसे में किसी भी रुकावट से बचने के लिए अपना पैन कार्ड आधार से लिंक जरुर कराएं।