नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए 2,000 रुपये के नोट पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद हर जगह चर्चा का विषय बना है। आरबीआई की गाइड लाइन के अनुसार आप 30 सितंबर 2023 तक अपने नोट एक्सचेंज या फिर अकाउंट में जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।
फिर भी आपके मन में सवाल होगा कि प्रतिबंधित 2,000 रुपये का नोट जमा करने के लिए किन नियमों को फॉलो करना होगा। इस बीच नोट एक्सचेंज को लेकर सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें बैंकों में फॉर्म भरने की बात कही जा रही है।
इस मैसेज पर ज्यादातर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई की ओर से ऐसा कोई भी दिशा-निर्देश जारी नही हुआ है। बावजूद इसके नोट एक्सचेंज करने के लिए बैंकिंग नियमों का पालन करना होगा, जिससे किसी प्रकार की समस्या ना हो।
आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं नोट
आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपये का नोट प्रतिबंधित करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब 23 मई से आप नोट बैंक से एक्सचेंज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 30 सिंतबर 2023 तक जारी रहेगी, जहां किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। कोई भी व्यक्ति जाकर एक दिन में 20,000 रुपये एक्सचेंज या फिर अकाउंट में डाल सकता है।
रिजर्व बैंक मुताबिक, नोट एक्सचेंज करने की सारी प्रक्रिया आप बिल्कुल फ्री में करा सकते हैं, जो खाताधारकों का दिल जीत रही है। इसलिए आपके घर में 2,000 के नोट रखे हैं तो फिर टेंशन की जरूरत नहीं है आप आराम से नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा।
यहां से भी बदलें नोट
बैंक के अलावा भी आप कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर पर 2,000 रुपये के नोट आराम से बदल सकते हैं। यहा नोट बदले की अधिकतम सीमा 4,000 रुपये तय की ग है। अगर आपके पास इससे ज्यादा रुपये तो फिर दिक्कतों का सामना करना होगा। आप एक दिन में मात्र 4 हजार रुपये भी बदलकर घर ला सकते हैं। यह सेंटर ग्रामीण और कस्बो में बड़ी संख्या में लगाए गए हैं।