नई दिल्ली- जिला अध्यक्ष एकेविश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था इस आदेश के बाद एएसआई की टीम सोमवार सुबह 7:00 बजे ज्ञानवापी का सर्वे कराने पहुंची थी लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए। मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर 2 दिन यानी 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी। कि 80 के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए कुछ राहत माना जा रहा है। मुस्लिम पक्ष के इन 2 दिनों में जिला जज एके विश्वास के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा। जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर बीके एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया था।
दरअसल जिला जज एके विश्वास ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर पर वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी। इसी आदेश के बाद एएसआई की टीम सोमवार सुबह 7 बजे ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंचे थे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है।
चीफ जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति की तत्काल याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया सुनवाई के दौरान एएसआई ने कोर्ट को बताया है। कि कम से कम 1 हफ्ते तक उनकी ज्ञानवापी असल में खुदाई कराने की कोई योजना नहीं है। हालांकि वाराणसी जिला कोर्ट ने मस्जिद को बिना नुकसान पहुंचाए खुदाई की अनुमति दी थी।
इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने मंच से कहा जिला कोर्ट के आदेश शुक्रवार शाम को पारित किया था और अपील के लिए कोई समय मिलने से पहले सर्वेक्षण की कार्यवाही आज सुबह शुरू हो गई हालांकि अधिकारियों ने यह बताया गया था। कि इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा अहमदी ने कहा कि ढांचे की खुदाई से अपूरणीय क्षति होगी।
इस पर सीजेआई चंद्र चंद्र ने कहा कि जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया गया। इस पर आमदी ने कहा या सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का उल्लंघन है। जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद को वैज्ञानिक जांच को स्थगित करने के निर्देश दिया गया था।