सरकार आमजनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी तरह सरकार किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) चला रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों की फसल बारिश या बाढ़ से बर्बाद होने के बाद उन्हें आर्थिक मदद दी जाती है।

साफ शब्दों में कहें तो किसान पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) में आवेदन करते हैं। इसमें किसान की फसल का बीमा हो जाता है। फिर जब बारिश और बाढ़ की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है तो केंद्र सरकार किसान के हुए नुकसान की भरपाई करती है।

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इस योजना के तहत किस तरह के नुकसान किया जाता है कवर

पीएम किसान योजना के अंतर्गत फसल को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए बीमा कवर दिया जाता है। जैसे कि सूखा, आंधी, तूफान, बे मौसम बारिश और बाढ़ आदि। आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक करीब 36 करोड़ किसानों ने इस योजना का फायदा उठा लिया।

कैसे उठा सकते हैं बीमा का फायदा

देश में पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आवेदन करना हो तो आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जाना होगा। यहां पर जाकर बीमा योजना में आवेदन कर सकता है।

वहीं अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करना हो तो नजदीकी बैंक, को-आपरेटिव सोसायटी या फिर सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) में जाना होगा। यहां पर जाकर बीमा योजना में आवेदन कर सकता है। किसान फसल बोन के 10 दिन के बाद योजना में आवेदन कर सकता है। 10 दिन में आवेदन करेंगे तो योजना का फायदा मिलेगा।

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कितना प्रीमियम देना होगा?

पीएम फसल बीमा योजना में अलग-अलग तरह से प्रीमियम भरना होगा। जैसे कि खरीफ फसलों के बीमा की रकम 2 फीसदी, रबी फसलों के लिए 1.5 फीसदी और व्यावसायिक और बागवानी फसलों के लिए 5 प्रीमियम देना होगा। इसके आलावा राज्य और केंद्र सरकार भी प्रीमियम भरती है।