नई दिल्ली UIDAI UPDATE: आधार के नामांकन और अपडेट के नियमों में बदलाव के लिए सूचना जारी की है। आधार के लिए नामांकन और अपडेट करने के नए फॉर्म को जारी कया गया है। यदि कोई शख्स आधार अपडेट करने जाता है या फिर नए आधार को बनाने जाता है तो उसे अब नया फॉर्म भरना होगा। एनआरआई के लिए अलग फॉर्म जारी किया गया है।
नए नियमों के कारण से अब आधार में डेमोग्राफिक डेटा जैसे कि नाम, पता आदि को अपडेट करने से पहले ज्यादा आसान किया जाएगा। नए नियम केंद्रीय पहचान डेटा में जानकारी को अपडेट करने के दो तरीके पेश करते हैं। ऑनलाइन वेबसाट के जरिए या फिर नामांकन सेंटर जाकर पूरा कर सकते हैं।
अब काफी सारी जानकारी को ऑनलाइन करना होगा अपडेट
पुराने नियमों के तहत ऑनलान मोड में पते और कुछ दूसरी जानकारी को अपडेट करने की सुविधा थी। बाकी चीजों को अपडेट करने के लिए नामांकन सेंटर जाना होता था। लेकन इस नए नियम के जरिए आपको सारी जानकारियों को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। आने वाले भविष्य में ये संभावना है कि मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन ही अपडेट किया जा सके।
नए फॉर्म से बदला गया पुराना फॉर्म
आधार के लिए नामांकन और आधार डेटा को अपडेट करने के लिए इस समय फॉर्म को नए फॉर्म में बदल दिया गया है। नए फॉर्म 1 का इस्तेमाल कर आधार नामांकन के लिए 18 साल और उससे ज्यादा आयु के निवासियों और अनिवासी लोगों के लिए किया जाएगा। एक ही कैटेगरी में शख्स जानकारी को अपडेट करने के लिए एक फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे।
एनआरआई के लिए होगा फॉर्म
जिन एनआरआई के पास देश के बाहर के पते का सर्टिफिकेट हैं उनके लिए नामांकन और अपडेट के लिए फॉर्म 2 का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं भारतीय पते वाले एनआरआई फॉर्म 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी आयु 5 साल और 18 साल के बीच में है। फॉर्म 4 का इस्तेमाल NRI के बच्चे विदेशी पते के साथ में कर सकते हैं। इसी प्रकार फॉर्म 5,6,7,8 और 9 तक का फॉर्म अलग-अलग कैटेगरी के लिए जारी किया गया है।